Manimahesh Yatra: मणिमहेश में 150 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना व 50 में मैगी, टैक्सी किराया भी किया प्रशासन ने तय
Manimahesh Yatra चंबा के भरमौर प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री और टैक्सी का किराया निर्धारित कर दिया है। यात्रा मार्ग पर भोजन 120 से 150 रुपये में मिलेगा जबकि मैगी 30 से 50 रुपये में। टैक्सी का किराया 300 से 1500 रुपये तक होगा। यात्रियों को अब दुविधा नहीं होगी।

संवाद सहयोगी, भरमौर (चंबा)। Manimahesh Yatra, उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान मिलने वाली खाद्य सामग्री के दाम सहित टैक्सी का किराया निर्धारित कर दिया गया है। मणिमहेश यात्रा 16 से 31 अगस्त तक चलेगी। कल यानी नौ अगस्त से हेली टैक्सी सेवा भी शुरू हो जाएगी। मणिमहेश यात्रा मार्ग पर खाने की फुल डाइट 120 से 150 रुपये तक रहेगी। वहीं, हाफ डाइट 60 से 80 रुपये के बीच रहेगी। जबकि, मैगी की एक प्लेट 30 से 50 रुपये तक मिलेगी।
इसी तरह खाने की अन्य सामग्री को लेकर भी प्रशासन की ओर से दाम तय कर दिए गए हैं। वहीं, टैक्सी का किराया पुराना बस अड्डा से हेलीपैड, भरमाणी, हड़सर तथा कुगती के लिए अलग-अलग रहेगा। यह किराया न्यूनतम 300 रुपये से लेकर अधिकतम 1500 रुपये तक रहेगा।
वहीं, प्रति सवारी किराया 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक रहेगा। पांच सीटर व 10 सीटर वाहनों में किराये के दामों में काफी अंतर देखने को मिलेगा। सभी अलग-अलग स्थानों के लिए किराया अलग-अलग रहेगा। बहरहाल, प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री सहित टैक्सी का किराया निर्धारित किए जाने के बाद यात्रियों को इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी।
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खाद्य सामग्री, भरमौर व हड़सर,धन्छो व सुंदरासी, गौरीकुंड व डल झील
- दाल कटोरी(150मिली),40,50,60
- सब्जी कटोरी(150मिली),40,50,60
- चपाती,10,12,15
- चावल फुल प्लेट,50,60,70
- परांठा स्टफड दाल, सब्जी सहित,50,60,70
- चाय प्रति कप,15,20,20
- फुल डाइट,120,140,150
- हाफ डाइट,60,70,80
- मैगी प्लेट,30,40,50
तय दाम से ज्यादा वसूल की तो होगी कार्रवाई
मणिमहेश यात्रा को लेकर खाद्य सामग्री के दाम सहित टैक्सियों का किराया निर्धारित कर दिया गया है। उक्त दामों के ही किराया व खाद्य सामग्री के दाम वसूले जा सकेंगे। यदि कोई दुकानदार या टैक्सी चालक निर्धारित किराये या खाद्य सामग्री के दाम से अधिक पैसा वसूलता है तो इसकी शिकायत प्रशासन से करें।
-कुलबीर सिंह राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर।
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