Himachal News: हिमाचल हाई कोर्ट ने पंचायत प्रधान के निलंबन आदेश पर लगाई रोक, की यह टिप्पणी
Himachal Panchayat News चंबा जिले की मैहला पंचायत प्रधान राधा देवी के निलंबन आदेश पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। जिला पंचायत अधिकारी चंबा ने सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में उन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया था। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।

विधि संवाददाता, शिमला। Himachal Panchayat News, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चंबा जिले की मैहला पंचायत प्रधान राधा देवी के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। जिला पंचायत अधिकारी चंबा ने आठ सितंबर को सरकारी धन और सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से पैसा हड़पने के आरोप के बाद महिला पंचायत प्रधान को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी राधा देवी की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए।
प्रार्थी ने कोर्ट को बताया था कि जिला पंचायत अधिकारी चंबा के निलंबन आदेश कानून की दृष्टि में गलत हैं, क्योंकि इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 145 (2-ए) के प्रविधानों का उल्लंघन करके पारित किया है।
याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया
याचिकाकर्ता को विवादित आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कहा था कि क्योंकि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया गया है और न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का, बल्कि अधिनियम की धारा 145 की उपधारा 2-ए का भी उल्लंघन किया गया है, इसलिए विवादित आदेश गलत है।
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आठ सितंबर को बर्खास्त करने के दिए थे आदेश
मामले के अनुसार प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को राधा देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आरोप है कि 12 अगस्त 2025 को प्रधान ने अपने जवाब में वित्तीय गड़बड़ियों के संबंध में कोई ठोस और संतोषजनक तर्क पेश नहीं किया। इसके बाद उपमंडल अधिकारी ने जांच रिपोर्ट जिला पंचायत अधिकारी चंबा को सौंपी। जिला चंबा प्रशासन ने आठ सितंबर को पंचायत प्रधान को बर्खास्त कर दिया था।

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