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    हिमाचल: नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश के जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो प्रसार ...और पढ़ें

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    नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस पर न्यायालय ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायालय बिलासपुर ने सुनाया है।

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    फोटो वायरल करने की दी थी धमकी

    केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि जिला की एक नाबालिग लड़की ने 27 फरवरी 2022 को महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में आरोप लगाया कि गत दिनों कुलविंद्र सिंह निवासी मलेटा श्रीनयना देवी ने कहा कि उसके पास नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो हैं, जिन्हें वह प्रसारित कर देगा।

    ब्लैकमेल कर खेतों में बुलाया और दुष्कर्म किया 

    अगर वह चाहती है कि यह फोटो इंटरनेट पर प्रसारित न हों तो रात को उनके घर के पास के खेतों में आ जाए। फोटो प्रसारित न हों, इसके डर से वह जब खेतों की ओर गई तो वहां कुलविंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 

    माता-पिता व भाई को जान से मारने की धमकी दी

    यही नहीं दुष्कर्म करने के बाद धमकी दी कि इसके बारे में अगर किसी को बताया या पुलिस में शिकायत की तो वह उसके फोटो प्रसारित करने के साथ साथ नाबालिग के माता पिता व भाई को जान से मार देगा। नाबालिग ने हिम्मत कर पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस की एएसआइ नीलम ने मामले की जांच की। इसमें पीड़िता और आरोपित के मेडिकल के अलावा डीएनए जांच भी की गई। 

    23 गवाह पेश किए

    पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे केस में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने केस की पैरवी की, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों और पुलिस जांच की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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