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    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा स्कीम का लाभ, इन बातों का रखें विशेष ध्यान

    By Sanjeev kumarEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 28 Aug 2023 03:31 PM (IST)

    Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Benefit हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब अगर इस योजना का लाभ उठाना ह ...और पढ़ें

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    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा स्कीम का लाभ

    यमुनानगर, जागरण संवाददाता। Haryana Govt Girl Marriage Scheme  मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

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    डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह माह पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

    BPL सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का लाभ

    डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नही है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।