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    Yamunanagar: अवैध खनन पर सरकार के इंतजाम को पलीता लगा रहे माफिया, कम हुए तौल कांटों का रजिस्ट्रेशन; बंद होगा खनन फर्मों का पोर्टल

    By Avneesh kumar Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Sat, 09 Dec 2023 04:43 PM (IST)

    अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं लेकिन खनन के लिए जारी किए गए पोर्टल HMGIS तोल कांटों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है। जिले में खनन यूनिटों की संख्या लगभग 450 हैं जबकि विभाग के पास 233 आवेदन ही आए हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिसंबर अंतिम तिथि है।

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    अवैध खनन पर सरकार के इंतजाम को पलीता लगा रहे माफिया।

    अवनीश कुमार, यमुनानगर। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं लेकिन खनन एजेंसियां इन नियमों को ताक पर रख रही है। खनन के लिए जारी किए गए पोर्टल एचएमजीआइएस पर तौल कांटों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है। अभी तक विभाग के पास 233 आवेदन ही आए हैं। जबकि जिले में खनन यूनिटों की संख्या लगभग 450 हैं। विभाग की ओर से इन खनन यूनिटों को लगातार समय दिया जा रहा है, अब 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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    सरकार ने खनन के लिए HMGIS पोर्टल किया शुरू

    सरकार ने खनन के लिए पोर्टल एचएमजीआईएस (हरियाणा माइन्स एंड जिओलाजी इंफोरमेशन सिस्टम) शुरू किया है। एक दिसंबर से यह पोर्टल शुरू हो गया है। पहले पुराना ई रवाना पोर्टल पर कांटे से देखकर मैनुअल वजन भरा जाता था लेकिन अब तौल कांटों से डिस्प्ले पर आया वजन आटोमैटिक कैप्चर होकर पोर्टल पर जाएगा। इससे फर्जी ई-रवाना जारी नहीं हो सकेगा।

    यूनिटों और फर्मों को तौल कांटों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

    पोर्टल पर खनन से जुड़ी सभी यूनिटों व फर्मों को तोल कांटों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिससे फर्म व यूनिट से जाने वाली खनन सामग्री का आकलन किया जा सके। जब तक तौल कांटे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक पोर्टल से ई-रवाना जारी नहीं हो सकेगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ई-रवाना पर गाड़ी में वजन सहित अन्य सभी जानकारी अपलोड की जाती है। इन तौल कांटों का रजिस्ट्रेशन होने से पोर्टल पर विभाग के पास रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहता है, इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगेगा। अभी तक सभी यूनिटों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाली अधिकतर यूनिट वही है जो अवैध खनन में संलिप्त है।

    हर यूनिट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

    इस पोर्टल पर स्क्रीनिंग प्लांट, स्टोन क्रशर यूनिट, एमडीएल होल्डर्स व खनन एजेंसियों सभी को अपने तौल कांटों का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यदि इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनका ई-रवाना पोर्टल बंद होगा। जिससे वह खनन सामग्री की खरीद व बिक्री नहीं कर सकते।

    जिला खनन अधिकारी ओमदत्त शर्मा ने बताया कि खनन से जुड़ी सभी फर्मों को अपने तौल कांटों को नए पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने के लिए आदेश दिए गए थे। अभी तक 233 ही आवेदन आए हैं। 15 दिसंबर तक का समय है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उनके ई-रवाना पोर्टल बंद किए जाएंगे, इसलिए खनन यूनिट के संचालकों से अपील है कि वह रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे उनके ई-रवाना पोर्टल पर बंद न हो।

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