'तलाक, तलाक, तलाक...', पत्नी ने नहीं करवाई भ्रूण जांच तो पति ने घर से निकाला
हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक महिला को उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया है। महिला पर तीसरी बार गर्भवती होने पर भ्रूण जांच करवाने का दबाव बनाया जा रहा था। मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई और आखिरकार उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने आरोपित पति और ससुरालवालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले के सदर थाना क्षेत्र निवासी महिला को पति ने तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया।
उसे दो बेटियां होने पर पहले से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पति ने भ्रूण जांच करवाने का बनाया दबाव
वह तीसरी बार गर्भवती हुई, तो उस पर पति ने भ्रूण जांच करवाने का दबाव बनाया। मना करने पर पति ने कहा कि यदि भ्रूण लिंग जांच नहीं करानी है, तो एक लाख रुपये देने होंगे।
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मना करने पर उसके पति और ससुरालवालों ने मारपीट की। 31 अक्टूबर को पति ने तीन बार तलाक बोलकर बच्चों सहित घर से निकाल दिया।
पुलिस आरोपित के खिलाफ दर्ज किया केस
मायके वालों ने भी पति से बात की, लेकिन वह नहीं माना। महिला थाना पुलिस ने आरोपित पति और ससुरालवालों पर सोमवार को केस दर्ज किया।
पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसका निकाह उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर निवासी सरफराज के साथ वर्ष 2019 में हुआ था। इस निकाह से दो बेटी हैं। निकाह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। तब रिश्तेदारों की पंचायत ने समझाया था।
पत्नी को अनुसूचित जाति की बता साथ रखने से किया इनकार
वहीं, एक दूसरे खबर की बात करें तो डबवाली में एक शख्स ने अनुसूचित जाति की महिला को शादी का झांसा देकर लिव-इन रिलेशन में रखा। उससे शारीरिक संबंध बनाए। यहां तक की कोर्ट मैरिज तक कर ली। बाद में उसे छोटी जाति की बता पति ने साथ रहने से इनकार कर दिया।
पति के भाई पर भी जाति सूचक गालियां देने का आरोप है। डबवाली सदर थाना पुलिस ने इस मामले में गांव खुइयां मलकाना निवासी दोनों सगे भाईयों विजय तथा अशोक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
शादी से पहले पीड़िता के साथ लिव-इन में रहता था आरोपित
मामले की जांच डीएसपी (हेडक्वार्टर) डबवाली ने की थी। जांच के दौरान पुष्टि हुई थी कि विजय वर्ष 2015 से एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। सितंबर 2024 में आरोपित ने चंडीगढ़ स्थित एक मंदिर में पीड़िता से शादी रचाई।
अगले दिन उसे कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाया था, लेकिन शादी के बाद आरोपित ने पीड़िता को अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण अपने साथ रखने से इनकार कर दिया।
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