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    Haryana Crime: सोनीपत में विदेशी दोस्त संग सोशल मीडिया पर डाली पिस्टल के साथ पोस्ट, अब केस दर्ज

    Updated: Fri, 04 Apr 2025 04:17 PM (IST)

    सोनीपत के हलालपुर गांव के एक युवक को अपने विदेशी साथी के साथ पिस्टल लेकर इंटरनेट मीडिया पर फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसकी इस हरकत पर केस दर्ज कर लिया है और जिसकी पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट की थी उसका लाइसेंस तक रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी युवक पर पहले से ही 16 मामले दर्ज हैं।

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    हत्या के मामले में 12 साल तक काट चुका जेल। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। हलालपुर गांव के एक युवक को अपने विदेशी साथी के साथ पिस्टल लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसकी इस हरकत पर न केवल केस दर्ज कर लिया बल्कि जिसकी पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट की थी उसका लाइसेंस तक रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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    सोनीपत पुलिस आयुक्त के संज्ञान में एक मामला आया था, जिसमें हलालपुर गांव के रहने वाले एक युवक आशीष द्वारा अपने एक नाइजीरिया के साथी के साथ अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से पिस्टल के साथ फोटो अपलोड की गई है।

    करीब 16 केस पहले से दर्ज

    मामले में क्राइम यूनिट कुंडली की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए जब आरोपित युवक आशीष से पूछताछ की गई तो सामने आया कि वह हत्या के मामले में 12 साल तक जेल काट चुका है, उस पर करीब 16 केस दर्ज हैं। जेल में रहने के दौरान ही उसकी पहचान एक नाइजीरियन से भी हो गई थी।

    बाहर आने के बाद उसके एक साथी सोनू ने उसे कहा कि उसके रिठाला के एक साथी संजू का रोहिणी में प्रॉपर्टी का काम है, उसे एक जमीन के मामले में डासरा, उत्तर प्रदेश कोर्ट में पेशी पर जाना है। जिसके पास एक पिस्टल भी है, अगर वह साथ चलेगा तो वह उसे कुछ पैसे भी दे देगा।

    नाइजीरियन के साथ फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर की थी पोस्ट

    जिस पर आशीष सोनू के साथ संजू के पास पहुंचा और फिर वह डासना कोर्ट में चले गए। आशीष कहा कहना है उसे वहां कोर्ट में पेशी पर आया वहीं नाइजीरियन दिखाई दे गया, ऐसे में वह उससे मिला और संजू की लाइसेंसी पिस्टल से उस नाइजीरियन के साथ फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी।

    आशीष का कहना है उसे यह पता ही नहीं था कि ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले क्राइम यूनिट कुंडली के एएसआइ सुरेश कुमार की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। वहीं पिस्टल के मालिक का लाइसेंस भी रद्द करने की सिफारिश की गई है।

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