प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये में करवाएं बीमा : उपायुक्त
जागरण संवाददाता, सिरसा : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई ह
जागरण संवाददाता, सिरसा : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है और इस योजना के तहत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपये, दुर्घटना में पूर्ण रूप से निशक्त या दोनों आंखें, दोनों हाथ या पैर या एक आंख से दृष्टिहीन होने व दुर्घटना के कारण हाथ या पैर से कार्य करने में असमर्थ हो जाने पर भी दो लाख रुपये तथा दुर्घटना में एक आंख से दृष्टिहीन होने या एक हाथ या पैर का नष्ट होने पर एक लाख रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
उपायुक्त प्रभजोत ¨सह ने बताया कि संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को जिला में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग में सभी जिनके आधार कार्ड, उनके बचत बैंक खाते से जुड़े हुए हैं, वे इस योजना का लाभ उठाने के हकदार हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के किसी भी निवासी की सहमति से पंजीकरण संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए उसे 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होगा, आरंभ में इच्छुक व्यक्ति की लिखित सहमति से उसके खाते से 12 रुपये बैंक द्वारा स्वत: ही काट लिए जाएंगे।