Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में एडमिशन लेने का सुनहरा मौका, 21 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Thu, 17 Apr 2025 05:02 PM (IST)

    हरियाणा शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में दाखिले का पोर्टल फिर से खोल दिया है। अब 21 अप्रैल 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। जिन स्कूलों ने एमआईएस पोर्टल पर सीटों का ब्योरा नहीं दिया उनके पोर्टल बंद कर दिए गए हैं। अभिभावकों को अपने दस्तावेज बीईओ कार्यालय में जमा करवाने होंगे। दाखिले 25% आरक्षित सीटों पर ही किये जाएंगे।

    Hero Image
    निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले के लिए दोबारा खुला पोर्टल, 21 तक कर सकते हैं आवेदन

    जागरण संवाददाता, सिरसा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले के लिए पोर्टल दोबारा से खोल दिया है। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें पर दाखिले के लिए 21 अप्रैल 2025 तक तिथि बढ़ा दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं दूसरी ओर जिन निजी स्कूलों ने एमआइएस पोर्टल पर सीटों का ब्योरा नहीं दिया, उसके पोर्टल बंद कर दिए है। जिले में करीब 85 निजी स्कूलों ने पोर्टल पर आरक्षित सीटों का ब्योरा नहीं दिया।

    जिले में 330 प्राइवेट स्कूल है। इन प्राइवेट स्कूलों में पहले 28 मार्च 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक एमआइएस पोर्टल खोला था। तब प्रदेश में 10701 निजी विद्यालयों में से 7567 विद्यालयों ने पोर्टल पर सीटों का ब्योरा दिया था। प्रदेश में 3134 स्कूलों ने सीटों का ब्योरा नहीं दिया। जिसके बाद अब दोबारा से शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया।

    बीईओ कार्यालय में जमा करवाए रिपोर्ट

    मौलिक शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों को निर्देश दिए है कि वे मूल दस्तावेजों की प्रति संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए। खंड शिक्षा अधिकारी जमा करवाए गए दस्तावेजों की पुष्टि उपरांत संबंधित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।

    सत्यापन की प्रकिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सत्यापन प्रकिया के बाद जिन आवेदनों की पुष्टि या जांच सही पाई जाएगी, उन आवेदनों की सूची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद लॉटरी प्रकिया के तहत आवेदकों को विद्यालय अलॉट कर दिए जाएंगे।

    दस्तावेजों में भिन्नता होने पर आवेदन होंगे रद्द

    जिला स्तरीय कमेटी संबंधित खंड शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार निर्णय लेगी। यदि अभिभावकों ने दाखिल से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों एवं पोर्टल पर दर्ज कराई सूचना में भिन्नता पाई गई तो उसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन को रद्द किया जा सकता है।

    जिला शिक्षा विभाग नोडल अधिकारी, आरटीई अमित मनहर ने कहा कि निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पोर्टल दोबारा से खोल दिया गया है। इसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- Haryana Politics: 'राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है भाजपा', ED कार्रवाई पर भड़की कुमारी सैलजा