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    कलयुगी पत्नी की खौफनाक करतूत! पिता के साथ मिलकर की थी पति का मर्डर, अब दोनों को उम्रकैद की सजा

    Updated: Sun, 19 Jan 2025 09:46 AM (IST)

    सिरसा की जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महिला और उसके ससुर को उसके पति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोनों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अक्टूबर 2020 में रामगढ़ गांव के जसबीर सिंह की उसकी पत्नी और ससुर ने सिर पर हमला करके हत्या कर दी थी।

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    पति की हत्या करने वाली महिला और उसके पिता को उम्रकैद की सजा (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। पति की हत्या करने के मामले में दोषी पत्नी व ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोनों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास दोषियों को भुगतना होगा। सदर थाना डबवाली पुलिस ने छह अक्टूबर 2020 में मामला दर्ज किया था।

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    जानें क्या था पूरा मामला

    मामले के अनुसार गांव रामगढ़ निवासी जसबीर सिंह की शादी ओढां निवासी सिमरनजीत कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद से दोनों में छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। घटना से करीब दो माह पहले सिमरनजीत कौर अपने मायके ओढां चली गई थी।

    पांच अक्टूबर 2020 को जसबीर सिंह पत्नी सिमरनजीत कौर को ससुराल से वापस रामगढ़ अपने घर ले आया। अगले दिन छह अक्टूबर को सिमरनजीत कौर का पिता जोगिंद्र सिंह उनके घर आया हुआ था। इस दौरान सिमरनजीत ने घोटे से और जोगेंद्र ने बल्ली से जसबीर के सिर पर हमला कर दिया।

    जिससे जसबीर की मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई मक्खन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी और ससुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अब कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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    पिता की हत्या का बदला लेने के लिए की जानलेवा हमला

    वहीं, बादली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 23 साल पहले हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर गांव छुड़ानी के दो लोगों पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए आरोपितों ने यहां कई राउंड फायर किए।

    जिसके बाद वे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। प्रथम दृष्टया सामने आया कि हमलावर अनूप के पिता महाबीर की साल 2002 में हत्या हुई थी। जिसे गंभीर रूप से घायल हुए हवा सिंह और रवि ने महाबीर की पत्नी के साथ मिलकर अंजाम दिया था।

    पारिवारिक रंजिश से जुड़े मामले में विभिन्न दृष्टिकोणों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की टीम जांच कर रही है। विभिन्न टीमों ने मौका मुआयना करते हुए तथ्य जुटाए हैं। हवा सिंह की हालात नाजुक बताई जा रही है, उसे कमर और गर्दन वाले हिस्से में गोली लगी है। रवि किसी तरह के खतरे से बाहर है।

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