पढ़ाई में दो साल से अधिक का गैप हुअा तो कॉलेजों में नहीं मिलेगा दाखिला
हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में दाखिले के नियम में बदलाव किया गया है। अब यदि किसी विद्यार्थी ने दो साल से अधिक समय तक पढ़ाई छोड़ दी है तो उसे कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलेगा।
जेएनएन, रोहतक। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस बार दाखिले के लिए नया नियम बनाया है। इसमें अब वे विद्यार्थी रेगुलर मोड (नियमित रूप) में एडमिशन नहीं ले पाएंगे जिन्होंने बीच में दो साल से अधिक समय तक पढ़ाई छोड़ी है। इस स्थिति में ऐसे विद्यार्थियों के सामने डिस्टेंस लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाई करने का ही विकल्प बचेगा।
दो साल का गैप होने पर दे सकेंगे शपथ प्रमाण पत्र, अधिक गैप होने पर नहीं मिलेगा दाखिला
पिछले वर्ष तक पढ़ाई में दो साल या उससे ज्यादा का गैप होने पर पहले विद्यार्थी को दाखिले के समय एक शपथ पत्र देना होता था। इसमें विद्यार्थी अपने गैप होने वाले समय के बारे में उल्लेख करता था। इससे एक बार पढ़ाई छूट जाने के बाद दोबारा से उसे कॉॅलेज में दाखिला मिल जाता था। मगर इस वर्ष दो साल से ज्यादा का गैप होने की स्थिति में ये शपथ पत्र मान्य नहीं होंगे।
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आल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज की प्राचार्या अमिता खोखर ने बताया कि इस नियम का खामियाजा सबसे ज्यादा लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। कई बार विपरीत परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती थी लेकिन शपथ पत्र देकर वह दोबारा से कॉलेज में दाखिला ले सकती थीं। लेकिन अब इस नियम के कारण उन्हें दोबारा से कॉलेज में नियमित शिक्षा के तहत दाखिला नहीं मिल पाएगा।
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