शहरी इलाकों में बेघर लोगों को मिलेंगे मकान, जल्द करें आवेदन...वरना बीत जाएगा समय; ये कागजात जरूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहरी बेघर लोगों को मकान मिलने का अवसर है। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करें। योजना में 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी और आसान भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द आवेदन करें ताकि शहरी इलाकों में बेघर लोगों को मिलेंगे मकान।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जरूरतमंद पात्र नागरिकों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल है।
डीसी अभिषेक मीना ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना है ताकि वे बेघर न रहें।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि सभी लोगों का अपना मकान बनाने का सपना साकार हो सके। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इसके लिए पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये, घुमंतू जाति के परिवारों को प्राथमिकता तथा एक मरला 30 वर्ग गज का प्लॉट केवल एक लाख रुपये वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
2.50 लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए कुछ मापदंड भी रखे गए हैं। जिसके आधार पर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए या जिस प्लॉट पर वह मकान बनाना चाहता है, वह भी अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए और उसके मालिकाना हक के कागज भी उसके पास होने चाहिए।
बुकिंग भुगतान का विकल्प उपलब्ध
ऐसे लोग ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें बुकिंग, सभी साइटों के नक्शे और आसान बुकिंग भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। न्यूनतम बुकिंग राशि सिर्फ 10 हजार रुपये है और बुकिंग की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है।
डीसी ने बताया कि पात्र नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण व अन्य जरूरी दस्तावेज जरूरी हैं।
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय नगर परिषद कार्यालय व 0172-3520001 व पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
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