भिवाड़ी में आठ कंस्ट्रक्शन साइट्स और ओपन बर्निंग के छह मामलों में कार्रवाई, प्रदूषण पर प्रशासन की सख्ती
भिवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला कलेक्टर ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने डंपिंग यार्ड में आग लगने की घटनाओं पर चिंता जताई और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खुले में कचरा जलाने पर भी रोक लगाने और औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
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जागरण संवाददाता, भिवाड़ी। एनसीआर में शामिल औद्योगिक कस्बे भिवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को काबू करने के लिए जिला कलेक्टर डाॅ. आर्तिका शुक्ला ने सरकारी विभागों की विशेष बैठक ली और ग्रेप गाइडलाइन को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने साफ कहा कि ओपन बर्निंग व डंपिंग यार्ड में आगजनी की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि भिवाड़ी एनसीआर का हिस्सा है, इसलिए यहां प्रदूषण का दबाव अधिक रहता है।
ऐसे में सभी विभागों को समन्वय के साथ मिलकर काम करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, ताकि आमजन को प्रदूषण से राहत मिल सके। बैठक में एडीएम खैरथल शिवपाल जाट, एडीएम भिवाड़ी सुमित्रा मिश्र, डीएसपी शीशराम, नगर परिषद भिवाड़ी के आयुक्त मुकेश कुमार सहित पीडब्ल्यूडी, बीड़ा, कृषि, वन, माइनिंग व उद्योग विभाग के अधिकारी शामिल रहे।
जिला कलेक्टर ने डंपिंग यार्ड्स पर लगातार आग लगने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई और एडीएम भिवाड़ी, नगर परिषद एवं रीको की संयुक्त टीम को सभी डंपिंग साइट्स का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। डंपिंग यार्ड्स पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दिए गए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
ओपन बर्निंग रोकने में सुस्ती पर कलेक्टर ने नगर परिषद की कड़ी खिंचाई की और चालान की कार्रवाई बढ़ाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डंपिंग यार्ड हो या खुले स्थान पर किसी भी स्थिति में आग लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सभी फैक्ट्रियों का 15 दिन में निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजें
जिला कलेक्टर ने रीको भिवाड़ी को क्षेत्र में मौजूद अवैध डंपिंग साइट्स की पहचान कर संबंधित औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीको और अन्य विभागों की संयुक्त टीम बनाकर 15 दिनों में सभी औद्योगिक यूनिट्स का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
शुक्रवार तक 500 यूनिट्स के निरीक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया।। जिला कलेक्टर ने परिवहन विभाग द्वारा बिना कवरिंग सी एंड डी वेस्ट ले जाने वाले वाहनों पर धीमी कार्रवाई पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई।
उन्होंने फ्लाइंग टीमों को ऐसे वाहनों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं श्रम विभाग को ग्रेप के चलते बंद परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों का डेटा संधारित करने को कहा गया।
इस बीच विभिन्न विभागों ने ग्रेप के तहत संयुक्त कार्रवाई भी की। रीको-1 ने निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सी एंड डी) कचरा मानकों का उल्लंघन करने पर पांच साइट्स पर 29500 रुपये का जुर्माना लगाया। रीको-2 ने तीन साइट्स पर 17700 रुपये का जुर्माना लगाया। न
गर परिषद भिवाड़ी ने भी सी एंड डी वेस्ट ले जाने वाले वाहनों और ओपन बर्निंग के मामलों में छह चालान कर 11,500 रुपये वसूले, साथ ही एक स्थान से सी एंड डी सामग्री जब्त की।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नौ औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया, जिनमें से छह इकाइयां मानकों का उल्लंघन करती पाई गईं। बोर्ड ने इनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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