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Aadhaar Card: दस साल से पुराने आधार कार्ड के लिए जारी हुई गाइडलाइन, अब दोबारा कराना होगा सत्‍यापित

Guidelines for Aadhar card दस साल से पुराने आधार कार्ड को दोबारा से सत्‍यापित कराना होगा। अपने दस्तावेज माई आधार पोर्टल पर आनलाइन माध्यम से कर सकते हैं अपलोड। देश के 40 जिलों में शुरू किया गया यह पायलेट प्रोजेक्ट।

By Avneesh kumar Edited By: Anurag ShuklaPublished: Thu, 29 Sep 2022 11:47 AM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2022 11:47 AM (IST)
Aadhaar Card: दस साल से पुराने आधार कार्ड के लिए जारी हुई गाइडलाइन, अब दोबारा कराना होगा सत्‍यापित
आधार कार्ड को दोबारा से अपडेट कराना होगा।

यमुनानगर, जागरण संवाददाता। जिन लोगों के आधार कार्ड दस साल पहले बने थे। उन्हें अपनी आइडी और रिहायशी पते के दस्तावेज आनलाइन अपलोड कर या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर दोबारा सत्यापित कराने होंगे। देश के 40 जिलों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।

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डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि आधार कार्ड धारकों की सुविधा के लिए यूआइडीएआइ में माई आधार पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर जाकर नागरिक अपने आधार कार्ड को आनलाइन अपडेट कराया जा सकता है। इसके अलावा, लोग अपने रिहायशी क्षेत्रों के नजदीक आधार केंद्रों पर जाकर भी अपने दस्तावेज अपलोड करा सकते हैं। बायोमीट्रिक पुष्टि के साथ व्यक्ति की पहचान और उसकी रिहायश के सुबूत के तौर पर आधार कार्ड को मान्यता मिली है। यदि किसी के पहले दिए गए ब्यौरे में भी कोई बदलाव नहीं आया है, तो उन्हें भी दोबारा सत्यापित कराना होगा।

यह दस्तावेज होने जरूरी

आधार कार्ड दोबारा सत्यापित कराने के लिए व्यक्ति के पास पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशनकार्ड , वोटर आइडी या ई-वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त आइडी कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त बैंक पासबुक में कोई भी एक दस्तावेज होना जरूरी है।

इसी तरह से रिहायशी पते के सुबूत के तौर पर पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड अथवा ई-वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकार या बैंक अथवा पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, किसान पासबुक, पेंशनर कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड, सीजीएचएस या ईसीएचएस या ईएसआइ मेडिक्लेम कार्ड, रेजीडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, मनरेगा जाब कार्ड, गैस कनेक्शन, इंश्योरेंस पालिसी में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। इसमें परिवार के मुखिया को एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देनी होगी।

यह है प्रक्रिया

माइआधार डाट यूआइडीएआइ डाट जीओवी डाट इन पर अपने आधार नंबर या ओटीपी से लाग इन करें। इसके बाद, आइडेंटिटि और एड्रेस प्रूफ के दस्तावेज अपडेट करने के आइकन पर क्लिक करें। दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। इसके लिए व्यक्ति को 25 रुपये की फीस भी आनलाइन जमा करवानी होगी। सबमिट करने से पहले ब्यौरे को दोबारा से चेक करें और सबमिट कर दें। इसके बाद यूआरएन नंबर वाली रसीद डाउनलोड करें, जिसकी मदद से आवेदन का स्टेटस को चेक कर सकेंगे।


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