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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 06, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

विवाह मंडप पर 'बालिका बधू' का हंगामा, चकमा देकर पहुंची पुलिस के पास

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Thu, 06 Jul 2017 03:09 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jul 2017 03:10 PM (IST)

बाल विवाह से खफा एक 13 वर्षीय लड़की विवाह मंडप से सीधे पुलिस के पास पहुंच गई। बाद में जिला ...और पढ़ें

विवाह मंडप पर 'बालिका बधू' का हंगामा, चकमा देकर पहुंची पुलिस के पास
विवाह मंडप पर 'बालिका बधू' का हंगामा, चकमा देकर पहुंची पुलिस के पास

जेएनएन, पानीपत। वार्ड 24, हरीनगर कॉलोनी में एक किशोरी ने बाल विवाह करने से इन्कार करते हुए हंगामा कर दिया। उसने परिजनों को चकमा देकर पुलिस को सूचना दी। जिला महिला सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस की मदद से विवाह की तैयारियों को रुकवा दिया। जेएमआइसी सोनिया श्योकंद की अदालत में किशोरी के पिता ने बालिग होने तक बेटी का विवाह नहीं करने का बयान दर्ज कराया।

महिला सुरक्षा अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि हरीनगर निवासी अशोक अपनी साढ़े सोलह वर्षीय बेटी का विवाह आगरा निवासी युवक से कर रहा था। बृहस्पतिवार को बारात आनी थी। किशोरी ने विवाह से इन्कार करते हुए, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर विवाह की तैयारियों को रुकवाया गया। बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत जेएमआइसी सोनिया श्योकंद की कोर्ट में वाद दायर कराया गया।

कोर्ट ने किशोरी के पिता अशोक के बयान कराने के आदेश दिए। पिता को कोर्ट में पेश किया गया। उसने आर्थिक तंगी व अन्य कारण बताते हुए, बेटी के बालिग होने तक उसका विवाह नहीं करने के बयान दिए। कोर्ट ने 10 जुलाई को किशोरी की मां को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। रजनी गुप्ता की मानें तो पिता ने बेटी को घर में रखने से इन्कार किया है। इधर बेटी का कहना पिता जी फिलहाल गुस्से में हैं। उन्हें रजामंद कर लिया जाएगा।

अरजीना के कोर्ट में बयान हुए दर्ज

तेरह वर्षीय बेटी का विवाह पच्चीस वर्षीय युवक से करने की तैयारी मामले में मां के बयान एसीजेएम पायल बंसल की कोर्ट में दर्ज कराए हैं। महिला सुरक्षा अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी बंगाल निवासी अरजिना अपनी तेरह वर्षीय बेटी का विवाह 29 जून को बिहार के जिला किशनगंज के मूल तथा अग्रवाल मंडी से कर रही थी। किशोरी के विरोध व सूचना सूचना के बाद विवाह को रुकवाया गया था। अरजीना ने बाल विवाह नहीं करने के बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होनी है।

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