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    महिलाओं को अनेक अधिकार, मिलती है फ्री कानूनी मदद, जानिए कैसे

    By Anurag ShuklaEdited By:
    Updated: Thu, 04 Mar 2021 07:55 AM (IST)

    बाल विवाह एवं जिला महिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्‍ता ने अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस सप्‍ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि डीएलएसए की ओर से महिलाओं को फ्री कानूनी मदद मिलती है।

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    महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देती रजनी गुप्ता।

    पानीपत, जेएनएन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अन्तर्गत जिला में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गांव सौंधापुर की चौपाल में हुए कार्यक्रम में महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी गई।

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    बाल विवाह एवं जिला महिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने कहा कि ससुराल पक्ष की ओर से होने वाले उत्पीडन मामलों में पहले आइपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता था। घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होने के बाद महिला ससुराल में रहकर ही केस लड़ सकती है। अधिनियम की विभिन्न धाराओं में पीड़ित महिला को को संरक्षण, निवास, आर्थिक सहायता, अभिरक्षा जैसे अधिकार मिले हैं। जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण की ओर से ऐसी महिलाओं को फ्री कानूनी सहायता मिलती है। ससुराल पक्ष द्वारा घर से निकाले जाने पर वन स्टाप (सखी) सेंटर में आश्रय मिलता है। रेडक्रास की बिल्डिंग में भी यह सेंटर खुला हुआ है। इसी प्रकार सिविल अस्पताल में सुकून सेंटर खुला है, वहां भी घरेलू हिंसा, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण की शिकार महिलाओं की मदद की जाती है।

    बाल विकास एवं संरक्षण अधिकारी कृष्णा ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन निषेध व निवारण अधिनियम 2013, बाल विवाह अधिनियम 2006 की जानकारी दी। इस मौके पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सरोज बाला, आगनबाड़ी वर्कर्स भी मौजूद रहीं।

    यह भी दी जानकारी 

    -हर वर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस।

    -बाल विवाह की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है।

    -घरेलू हिंसा होने पर आवाज जरूर उठाएं।

    -लड़की की शादी योग्य आयु 18 साल है।

    -लड़के की शादी योग्य आयु 21 साल है।

    -बाल विवाह करने पर सजा-जुर्माना, दोनों हो सकते हैं।

    -बच्चों का उत्पीड़न होने पर 1098 पर कॉल कर शिकायत करें।

    -महिला के उत्पीड़न पर 1091 पर कॉल कर शिकायत करें।

    -किसी भी तरह और कहीं भी हिंसा होने पर पुलिस को शिकायत दें।

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