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    हरियाणा में 31 मार्च से पहले लागू हो जाएंगे तीन नए कानून, CM नायब सैनी 10 जनवरी को करेंगे रिव्यू

    हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इन कानूनों के लागू होने से न्याय की प्रक्रिया आसान और त्वरित होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी 10 जनवरी को तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नए कानूनों में न्याय की टाइमलाइन निर्धारित की गई है जिससे इंसाफ में देरी नहीं होगी। वहीं नए कानूनों के प्रति वकीलों को भी जागरूक किया जा रहा है।

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Tue, 07 Jan 2025 07:07 PM (IST)
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    हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ के बाद हरियाणा पहला प्रदेश होगा, जहां नए कानूनों के आधार पर न्याय मिलेगा। गृह विभाग की ओर से नए कानूनों को 31 मार्च तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

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    10 जनवरी को सीएम सैनी तैयारियों का लेंगे समीक्षा

    मुख्यमंत्री नायब सैनी 10 जनवरी को नए कानूनों को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और बढ़ते अपराध व नशा गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे।

    नए कानूनों को लागू करने में गृह विभाग, पुलिस, कोर्ट, प्रासिक्यूशन (अभियोजन) तथा जेल विभाग में समन्वय अहम होगा।

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    न्याय की प्रक्रिया होगी आसान

    केंद्र सरकार की ओर से त्वरित न्याय और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है।

    गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जो जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दे रहे हैं।

    वकीलों को किया जा रहा जागरूक

    यही नहीं, वकीलों को भी नए कानूनों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार के संकलन ऐप का भी सहयोग लिया जा रहा है।

    प्रदेशभर में 37 हजार वकील हैं, जिसमें से 24 हजार वकीलों को संकलन ऐप डाउनलोड कराया जा चुका है। संकलन ऐप में नए और पुराने कानूनों को आसानी से समझा जा सकता है।

    नए कानूनों से इंसाफ में नहीं होगी देरी

    गृह सचिव ने कहा कि नए कानूनों के लागू होने से इंसाफ में देरी नहीं होगी। नए कानूनों में न्याय की टाइमलाइन निर्धारित की गई है। इसमें गवाह और साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे, ऐसे में विभाग की ओर से फोरेंसिक जांच को भी पुख्ता बनाया जा रहा है।

    नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जो समयावधि निर्धारित की गई है, उसे उसी अवधि में ही लागू किया जाएगा।

    शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी पुलिस अधिकारियों की बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा होगी।

    इनमें प्रमुख रूप से नशा, रंगदारी, साइबर अपराध सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। साथ ही नए कानूनों को लागू करने की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री बैठक में पुलिस को टारगेट भी देंगे कि अपराध रोकने के साथ जनता को तुरंत न्याय दिलाना प्रमुख रहेगा।

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