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    हरियाणा में 31 मार्च नहीं 28 फरवरी तक ही लागू हो जाएंगे तीन नए कानून, CM सैनी ने किया एलान

    हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों (Three New Criminal Laws) को तय समय से पहले लागू करने की तैयारी है। सीएम नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने 28 फरवरी तक नए कानून लागू करने की बात कही है। बता दें कि हरियाणा सरकार अपराधों पर लगाम लगाने और अवैध अप्रवास को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Fri, 10 Jan 2025 06:44 PM (IST)
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    हरियाणा में 28 फरवरी तक तीन नए कानून लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवैध तरीके से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए।

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    समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि हरियाणा सरकार अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में आरंभ होने वाले बजट सत्र में कानून बनाएगी।

    अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

    पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षकों समेत उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विदेश में बैठकर हरियाणा में आपराधिक गतिविधियां चलाने वाले बदमाशों पर काफी सख्त दिखे।

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    उन्होंने कहा कि अपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाशों तथा यहां उनकी मदद करने वालों के विरुद्ध मुहिम चलाकर रीढ़ तोड़ने की जरूरत है।

    उन्होंने कहा कि पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता है, वह सरकार मुहैया करवाएगी। अपराध रोकने के लिए अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें सम्मानित करने पर सरकार विचार कर रही है।

    नूंह में स्थापित होगी हरियाणा पुलिस की बटालियन

    हरियाणा में डायल 112 सेवा को सक्षम बनाने और रिस्पांस टाइम को कम करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी करीब छह मिनट 30 सेकेंड में पुलिस घटनास्थल पर पीड़ित की मदद के लिए पहुंचती है। इस समय को और कम करने की जरूरत है।

    उन्होंने जानकारी दी कि जिला नूंह में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा पुलिस एक बटालियन स्थापित करेगी। नूंह में इसके लिए जमीन आवंटन हेतु डीसी व एसपी को निर्देशित कर दिया गया है, जो कि जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे।

    28 फरवरी तक लागू हो जाएंगे तीन नए कानून

    बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ बदमाश विदेश में बैठकर अपराध कर रहे हैं। उनके गुर्गे यहां बैठे हुए हैं। अभियान चलाकर ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। राज्य में तीन नए कानून लागू करने में हो रही देरी पर सीएम ने कहा कि भारत पीनल कोड के तीनों नए कानून हरियाणा में तय समय सीमा से पहले लागू होंगे।

    हरियाणा पहला राज्य बनेगा, जो इन कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत हरियाणा सरकार अपने राज्य में 28 फरवरी तक इन्हें लागू कर देगी।

    हरियाणा में इमीग्रेशन रोकने के लिए बनेगा कानून

    मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने व उसके आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था। गृह व पुलिस विभाग को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं।

    राज्य सरकार को प्रस्ताव मिलते ही उसे मंजूर कर दिया जाएगा। इस राशि से पुलिस संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ से जुड़े सवाल पर नायब सैनी ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षकों को उन्हें चिन्हित करने के लिए कहा गया है। पूरी लिस्ट सरकार के पास आने के बाद निर्णय लिया जाेगा कि उन्हें वापस भेजना है।

    हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य

    हरियाणा सरकार पहले ही हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट का विनियमन विधेयक, 2024 को मंजूर कर चुकी है, जिसके तहत राज्य में ट्रैवल एजेंटों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया गया है।

    इस कानून के तहत मानव तस्करी के अपराध के लिए 10 साल तक की कैद, दो से पांच लाख रुपये का जुर्माना और संपत्तियों की कुर्की की कड़ी सजा का प्रविधान किया गया है।

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