नगर निगमों में शामिल गांवों के लोगों को प्रापर्टी टैक्स में छूट
हरियाणा सरकार ने गांवों में रहने वालों को प्रापर्टी टैक्स में बड़ी राहत दी है। सोनीपत नगर निगम के ग्र्रामीणों को दो साल और बाकी निगमों में एक साल की छूट मिलेगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के नगर निगमों में शामिल गांवों में रहने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन गांवों में रहने वाले लोगों को अब प्रापर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोनीपत नगर निगम के अंतर्गत आने वाले गांवों के लोगों को दो साल के लिए और बाकी नगर निगमों में शामिल गांवों के लोगों को एक साल के लिए प्रापर्टी टैक्स में छूट मिलेगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। भाजपा मीडिया विभाग के चेयरमैन राजीव जैन ने ग्र्रामीणों को दी गई इस राहत के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
मंत्री कविता जैन के अनुसार उन्होंने नगर निगमों में शामिल गांवों के लोगों को प्रापर्टी टैक्स में राहत का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भिजवाया था, जिसे उन्होंने मंजूरी प्रदान की है। सोनीपत देरी से नया नगर निगम बना है। इसलिए इस निगम में शामिल गांवों के लोगों को दो साल के लिए राहत मिली है।
मंत्री ने बताया कि सरकार का ध्यान नगर निगमों में शामिल गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है। इन गांवों में ढांचागत विकास कराने, सामुदायिक भवन, पार्क और सार्वजनिक शौचालय बनवाने तथा स्ट्रीट लाइट स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।
अमृत योजना के तहत भी प्रदेश के 20 शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, पर्यावरण, परिवहन समेत विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम शुरू किए जा चुके हैैं। सोनीपत, करनाल और अंबाला में 750 करोड़ रुपये के काम शुरू हो चुके हैैं, जबकि बाकी शहरों में कार्य योजना तैयार की जा रही है।
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