निलंबित सीजेएम गर्ग ने मांगी परमानेंट बेल
जागरण संवाददाता, पंचकूला : गुरुग्राम के बहुचर्चित गीताजलि मर्डर केस में आरोपी निलंबित सीजेएम
जागरण संवाददाता, पंचकूला : गुरुग्राम के बहुचर्चित गीताजलि मर्डर केस में आरोपी निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग ने बुधवार को पंचकूला स्थित केंद्रीय जाच ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। अदालत ने 9 जनवरी के लिए सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस मामले में रवनीत गर्ग के पिता व सेवानिवृत्त सेशन जज कृष्ण गर्ग एवं माता रचना गर्ग भी आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट से पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी है। सीबीआइ ने रवनीत गर्ग, केवल कृष्ण गर्ग एवं रचना गर्ग पर दहेज हत्या, क्रूरता एवं आपराधिक षड्यंत्र रचने की चार्जशीट दाखिल कर रखी है। रवनीत गर्ग पर शस्त्र अधिनियम के भी चार्ज लगाए हैं। रवनीत पिछले कई दिनों से जेल में बंद है। सीबीआइ ने झूठ का पता लगाने और ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कई विसंगतियां होने के चलते रवनीत गर्ग को 8 सितंबर 2016 को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 2007 में रवनीत और गीताजलि की शादी हुई। इसके बाद दोनों के दो बेटिया आसमा और अदिवा हुई। 17 जुलाई 2013 को गीताजलि गुड़गाव पुलिस लाइन के पार्क में मृत मिली थी। गीताजलि के शव के पास सीजेएम की लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई थी। 20 जुलाई 2013 को मामला दर्ज कर लिया। हत्या के पाच बाद पुलिस की एसआइटी बना दी गई। गीताजलि के पिता ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से मामला सीबीआइ को ट्रासफर करने की माग की थी और अगस्त 2013 को ही केस सीबीआइ को ट्रासफर कर दिया था। 8 सितंबर 2016 को तीन साल बाद रवनीत गर्ग को गिरफ्तार कर लिया था।
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