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    कौन है डॉक्टर पंकज गर्ग? राम रहीम के इशारे पर लोगों को बनाता था नपुंसक; हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

    Updated: Thu, 09 Jan 2025 06:23 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के नपुसंक मामले में आरोपी डॉक्टर पंकज गर्ग की जमानत शर्तों में से दो शर्तों को हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गर्ग को पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेने की शर्तें लगाई थीं। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

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    डेरा अनुयायियों को नपुंसक बनाने वाले डॉक्टर पंकज गर्ग की जमानत याचिका खारिज। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के नपुसंक मामले में आरोपी पंकज गर्ग की जमानत शर्तों में से दो शर्तों को हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गर्ग को पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेने की शर्तें लगाई थीं।

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    क्या कहा कोर्ट ने?

    जस्टिस कुलदीप तिवारी ने अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा, सिरसा के भक्तों का अवैध रूप से नपुसंक बनाया।

    अदालत ने जमानत की शर्तों की समीक्षा की और कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है और ना ही कुछ भी गैरकानूनी है, जो अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न करे। कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं।

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    कोर्ट ने खारिज की पंकज गर्ग की याचिका

    यह आदेश पंकज गर्ग द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया गया। गर्ग पंचकूला के एक सर्जन हैं और डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह और अन्य के साथ इस मामले में मुख्य आरोपित हैं।

    जमानत की शर्तों को हटाने की मांग गर्ग ने याचिका में पंचकूला की ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए शर्तों को हटाने, माफ करने या बदलने की मांग की थी। इनमें शर्तें थीं कि उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा और विदेश यात्रा के लिए अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

    हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और मामले की समीक्षा के बाद याचिका को बिना किसी आधार की बताते हुए खारिज कर दिया।

    7 फरवरी 2015 को दर्ज हुई थी FIR 

    डेरा अनुयायियों के नपुसंक के मामले में 7 जनवरी 2015 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी।

    एक फरवरी 2018 को सीबीआई ने पंचकूला की विशेष अदालत में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह और दो डॉक्टरों पंकज गर्ग और एम पी सिंह, के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

    मैंने कोई अपराध नहीं किया: डॉ. गर्ग

    चार्जशीट के अनुसार, गुरमीत सिंह के कहने पर बड़ी संख्या में अनुयायियों को नपुसंक डॉ. गर्ग और डॉ. सिंह द्वारा किया गया। इन पर आईपीसी की धारा 326 (खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), और 417 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

    गर्ग ने अपने बचाव में कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और यह आरोप 12 साल की देरी के बाद लगाए गए हैं, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

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