Move to Jagran APP

प्रापर्टी टैक्स का ब्याज माफ, अब समय पर भुगतान नहीं तो सील होगी संपत्ति

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्‍स पर ब्‍याज माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि अब समय पर टैक्‍स नहीं जमा कराने वालों की संपत्ति सील होगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 02:27 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 02:27 PM (IST)
प्रापर्टी टैक्स का ब्याज माफ, अब समय पर भुगतान नहीं तो सील होगी संपत्ति
प्रापर्टी टैक्स का ब्याज माफ, अब समय पर भुगतान नहीं तो सील होगी संपत्ति

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया है। सरकार ने यह सुविधा वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स और पिछले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय ने यह आदेश जारी करते हुए प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों को प्रापर्टी टैक्स का ब्याज माफ करने संबंधी सूचना भेजी है।

loksabha election banner

31 अगस्त तक संपूर्ण भुगतान पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट

हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अगस्त तक जमा करवाएंगे, उन्हेंं वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज को माफ किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हेंं नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।

प्रदेश के नगर निगमों की सीमा में आने वाले गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है। एसएन राय के अनुसार चेरीटेबल शिक्षण संस्थान, चैरिटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों  के समान शुल्क लेते हैं, उन्हेंं शत-प्रतिशत छूट दी गई है।

जून माह के पहले सप्ताह से नागरिकों की सुविधा के लिए एसएमएस और पेपर-बिल के माध्यम से बिल वितरित किए जाएंगे। सरकार ने संपत्ति मालिकों से आह्वान किया है कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सरकार द्वारा दी जा रही छूट योजना का लाभ उठाएं। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में एक तरफ जहां प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, वहीं डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी को सील कर नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।

यह भी पढ़ें: पीपीई किट्स पर भ्रष्टाचार की धूल, महंगे दाम पर घटिया किट्स की खरीद का बड़ा खेल


यह भी पढ़ें: अमेरिका से अमृतसर आए 167 लोगों में अलकायदा का खतरनाक आतंकी भी, खुलासे से हड़कंप



यह भी पढ़ें: अमृतसर से अमेरिका तक लोगाें की जुबां पर होगा मोगा, साेनू सूद व विकास खन्‍ना ने बढा़ई शान

यह भी पढ़ें: अमेरिका में गिरफ्तार किए गए 167 लोग अमृतसर पहुंचे, देखें पंजाब व हरियाणा के लाेगों की List

यह भी पढ़ें: वंडर गर्ल है म्‍हारी जाह्नवी, दुनिया भर के युवाओं की आइकॉन बनी हरियाणा की 16 की लड़की 

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.