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    Haryana News: पूर्व खेलमंत्री संदीप सिंह को आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी पर पुलिस ने दिया जवाब, कहा- उन पर चले मुकदमा

    Updated: Wed, 12 Jun 2024 03:30 PM (IST)

    हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) पर दिसंबर 2022 में छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। पूर्व मंत्री ने कोर्ट में आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी डाली थी। इस अर्जी पर बुधवार को चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने जिला अदालत में जवाब दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप तय कर मुकदमा चलाए जाने की मांग की।

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    संदीप सिंह की अर्जी पर पुलिस ने दिया जवाब (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता,चंडीगढ़। महिला कोच से छेड़छाड़ मामले मे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी पर बुधवार को चंडीगढ़ पुलिस ने जिला अदालत में जवाब दिया। सेक्टर 26 थाना पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि महिला अपने बयानों पर कायम है।

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    उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए बयानों में संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इसलिए इस मौके पर संदीप सिंह को केस से आरोप मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में पुलिस ने संदीप सिंह की अर्जी को रद्द किए जाने और उनके खिलाफ आरोप तय कर मुकदमा चलाए जाने की मांग की।

    अब इस केस में आगे की कार्रवाई 6 जुलाई को होगी। हालंकि बुधवार को सुनवाई के वक्त संदीप सिंह खुद पेश नहीं हुए।

    पूरी योजना बनाकर झूठे केस में फंसाया गया- संदीप सिंह

    संदीप सिंह के खिलाफ सेक्टर-26 थाना पुलिस ने दिसंबर 2022 में छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। पूर्व मंत्री ने आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी में कहा कि शिकायतकर्ता महिला पहले भी मामूली बातों पर कई लोगों के खिलाफ शिकायतें दे चुकी है।

    उनके खिलाफ छह महीने की देरी से एफआईआर हुई थी यानी पूरी योजना बनाकर उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि महिला कोच की पोस्टिंग और विदेश में ट्रेनिंग जैसी मांगों को उन्होंने नहीं माना, इसलिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं।

    क्या है ये पूरा मामला?

    पीड़ित महिला कोच की ओर से एडवोकेट दीपांशु बंसल अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि दो साल पहले हरियाणा खेल विभाग की एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे।

    उसकी शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था।

    शिकायत में महिला ने बताया कि एक जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने सेक्टर 7 स्थित सरकारी घर पर बुलाया। वहां उन्होंने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए।

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    'मंत्री की बात नहीं मानी तो हो गया ट्रांसफर'

    एडवोकेट बंसल ने कहा कि पूर्व मंत्री संदीप सिंह ने पीड़ित के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। वह बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकली। इसके बाद मंत्री ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। यहां तक कि पीड़ित की झज्जर में ट्रांसफर कर दी गई। जिसके बाद उसने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी।

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