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    Haryana News: कच्चे को हटाकर स्थायी कर्मचारियों को मिलेगी नियुक्ति, नायब सरकार गंभीर; इतने साल से कम अनुभवी की होगी छुट्टी

    Updated: Thu, 16 Jan 2025 07:31 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने नए भर्ती किए गए ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। पहले से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के कारण नवचयनित कर्मचारियो ...और पढ़ें

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    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। (सीएम ट्विटर हैंडल)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों में पहले से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के चलते नवचयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइन नहीं कराने की शिकायतों पर सरकार गंभीर हो गई है।

    नए सिरे से गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से सभी नवचयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जवाइन कराया जाए, क्योंकि पोर्टल पर दर्शाई रिक्तियों के अनुसार ही इन्हें स्टेशन अलॉट किए गए हैं। इन्हें ज्वाइन कराने के लिए पांच साल से कम सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों की छुट्टी की जा सकती है।

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    कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही

    पांच साल से अधिक सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

    हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी भर्तियों का रिजल्ट जारी करने के बाद बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभाग और स्टेशन अलॉट नहीं हो सके हैं। ऐसे में जिला उपायुक्तों या मंडल आयुक्तों के कार्यालय में काम कर रहे इन कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही।

    सरकार की ओर से स्टेशन अलॉट करने के बावजूद विभिन्न स्थानों पर इन्हें इस तर्क के साथ ज्वाइन नहीं कराया जा रहा कि कोई पद रिक्त नहीं है। इस पर संज्ञान लेते हुए मानव संसाधन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नवनियुक्त कामन काडर ग्रुप डी कर्मचारियों को निर्धारित पद पर तुरंत प्रभाव से कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

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    इन कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा

    अगर उस पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति भाग दो के तहत अनुबंधित कोई कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन उसका अनुभव पांच साल से कम है तो उसे हटाया जाना चाहिए। हालांकि 15 अगस्त 2019 से पहले से लगे अनुबंधित कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा।

    पांच साल से कम अनुभव वाले अनुबंधित कर्मचारियों को पहले पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के अनुसार कार्य से मुक्त किया जाएगा। यानी कि सबसे पुराने अनुबंधित कर्मचारी को सबसे पहले कार्य से हटाया जाएगा। इससे कच्चे कर्मचारियों में दुखी का माहौल है। नौकरी से उनकी छुट्टी की जा रही है। 

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