हरियाणा में कागजी झंझट खत्म! अब मोबाइल फोन या ई-मेल पर मिलेंगे समन और वारंट, नया नियम लागू
हरियाणा में अब अदालती समन और वारंट मोबाइल फोन या ई-मेल पर भेजे जाएंगे। पुलिसकर्मी समन की फोटो खींचकर कोर्ट को डिजिटली रिपोर्ट करेंगे। गृह सचिव ने हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया नियम-2025 की अधिसूचना जारी की है। न्यायालय से जारी समन डिजिटल रूप से थानों को मिलेंगे जिससे न्यायालय और पुलिस का समय बचेगा। निगरानी के लिए नोडल एजेंसियां बनेंगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब किसी भी अदालती मामले में समन या वारंट मोबाइल फोन और ई-मेल पर ही मिलेंगे। कागजी झंझट को खत्म करते हुए डिजिटल तालीम के तहत संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर पुलिसकर्मी समन की फोटो खींचेंगे और डिजिटल माध्यम से ही कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में पुलिस कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पहचान उजागर न हो।
गृह सचिव डाॅ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा इलेक्ट्राॅनिक प्रक्रिया (जारी, सेवा और निष्पादन) नियम-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नया नियम लागू हो गया है। अब न्यायालय से जारी समन और वारंट सीधे डिजिटल रूप में संबंधित थानों को प्राप्त होंगे। ई-समन ऐप के माध्यम से पुलिसकर्मी समन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचाएंगे। इससे न्यायालय और पुलिस दोनों के समय की बचत होगी।
नए सिस्टम की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल एजेंसी बनाई जाएंगी। पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) की अध्यक्षता में गठित कमेटी राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) सदस्य सचिव होंगे। इसी तरह पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) या पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।