नायब सरकार ने बदला 50 साल पुराना नियम, कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत; अब नहीं लेना होगा ये सर्टिफिकेट
हरियाणा सरकार ने 50 साल पुराने नियमों में बदलाव करते हुए शहरों और कस्बों की पुरानी कॉलोनियों के लिए समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब आंशिक समापन प्रमाणपत्र प्राप्त कॉलोनियों को नए सिरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए उठाया गया है।

राज्य ब्यूरो,
सरकार ने नियमों में संशोधन कर दी राहत
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सीएम नायब सैनी ने बागियों को भी दी बड़ी राहत
वहीं, दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी ने बागियों को भी बड़ी राहत दी है। शहरी निकाय चुनाव में भाजपा अब उन नेताओं की घर वापसी की राह खोलने जा रही है, जो विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर बागी हो गए थे। हालांकि, पार्टी उन्हें बड़ी ओहदेदारी नहीं देगी।
दूसरी ओर पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना शुरू कर दिया है कि शहर निकाय चुनाव के बाद के बाद ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बोर्ड एवं निगमों में चेयरमैनी मिल सकेगी। जिन बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें फिलहाल अस्थायी रूप से उनके पुराने पदों पर काम करने को कहा गया है।
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