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    हरियाणा में फर्जी इमिग्रेशन एजेंटों की अब खैर नहीं! नायब सरकार लाएगी सख्त कानून, लिखित में देनी होगी पूरी जानकारी

    Updated: Tue, 11 Feb 2025 04:52 PM (IST)

    हरियाणा सरकार विदेश जाने वाले युवाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राज्य में सभी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें सरकार को लिखित में जानकारी देनी होगी कि वे किस युवा को किस तरीके से कितने समय के लिए और कौन से देश भेज रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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    हरियाणा में ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों पर नकेल कसने की तैयारी में नायब सरकार (फाइल फोटो)

    अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। हरियाणा का कोई युवा अब बिना सरकार की जानकारी के विदेश नहीं जा सकेगा। राज्य में सभी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों को न केवल अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, बल्कि उन्हें सरकार को लिखित में यह जानकारी देनी होगी कि वे किस युवा को, किस तरीके से, कितने समय के लिए और कौन से देश भेज रहे हैं।

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    ऐसा नहीं करने वाले ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों के विरुद्ध सरकार कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। हरियाणा सरकार मार्च में आरंभ हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाने जा रही है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए विदेश सहयोग विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को कानून का मसौदा तैयार करने के आदेश दे दिये हैं। राज्य के सभी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों को विदेश सहयोग विभाग के पास अपना पंजीकरण कराना होगा।

    फर्जी एजेंटों पर होगी सख्त कार्रवाई

    राज्य में इस समय मात्र 38 ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंट ही पंजीकृत हैं, जबकि अवैध रूप से काम करने वाले ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों की संख्या हजारों में है। हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक आईएएस संजीव वर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए राज्य के 34 लोगों की आपबीती सामने आने के बाद अवैध ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों पर सख्ती करने का निर्णय लिया है।

    अभियान चलाकर ऐसे सभी फर्जी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों को चिह्नित किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

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    हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 असरदार नहीं हरियाणा सरकार पिछले साल फरवरी में कबूतरबाजी, अवैध आवागमन तथा डंकी रूट से विदेश जाने पर रोक के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 बनाया था, जो कि एक्ट नहीं बन पाया है। राज्य सरकार अब इस विधेयक में नये प्रविधान जोड़ते हुए सख्त कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।