हरियाणा: विधायकों को सैर-सपाटे के लिए मिलेंगे हर महीने 10 हजार, मानसून सत्र में पारित किया जाएगा विधेयक
हरियाणा सरकार ने विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब उन्हें हर महीने सैर-सपाटे के लिए 10 हजार रुपये मिलेंगे। सरकार ने विशेष यात्रा भत्ते के साथ पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम सीमा को भी हटाने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त पूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ते के रूप में 10 हजार रुपये मिलेंगे।

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में विधायक और उनके परिजन अब हर महीने सैर-सपाटे के लिए 10 हजार रुपये ले सकेंगे। प्रदेश सरकार विशेष यात्रा भत्ते के साथ मासिक पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा हटाने जा रही है।
इसके साथ ही पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपये चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। चिकित्सा भत्ते के संबंध में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हाल ही में मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम-1975 में संशोधन के लिए राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने स्वीकृति दे दी है।
विधानसभा के मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक-2025 पेश करेंगे।
इसमें विशेष यात्रा भत्ते के लिए मासिक पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम एक लाख रुपये की शर्त हटाते हुए खंड जोड़ा जाएगा कि भारत में कहीं भी स्वयं या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के लिए विशेष यात्रा भत्ता की राशि प्रति मास दस हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दरअसल हरियाणा विधानसभा का प्रत्येक सदस्य और उनके परिजन हर महीने अधिकतम दस हजार रुपये के विशेष यात्रा भत्ता का हकदार है, बशर्ते कि मासिक पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते की कुल राशि एक लाख रुपये से कम हो।
पिछले दिनों कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के समक्ष मुद्दा उठाया था कि मासिक पेंशन और महंगाई राहत की कुल राशि एक लाख रुपये निर्धारित होने से उन्हें विशेष यात्रा भत्ता का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए नियमों में बदलाव किया जाए।
इसलिए अधिकतम सीमा को हटाया जाना चाहिए। इस पर सरकार ने भी नियमों में बदलाव की स्वीकृति दे दी है। नियमों में बदलाव से सरकार पर 55 लाख रुपये का बोझ बढ़ेगा।
हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम-1988 में संशोधन को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। संशोधन के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देने का प्रविधान किया गया है।
संशोधन का उद्देश्य वर्तमान में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वीकार्य चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को भी प्रदान करना है।
राज्यपाल ने बुलाया विधानसभा सत्र
राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने शुक्रवार 22 अगस्त को सुबह 11 बजे विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया है। विधानसभा के सभागार में होने वाली बैठक के लिए सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है।
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