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    हरियाणा में अब पहचान पत्र मर्ज करना हुआ आसान, नायब सरकार ने दी मंजूरी; पढ़ें क्या होगा इसका फायदा

    Updated: Thu, 03 Jul 2025 09:45 AM (IST)

    हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में बदलाव के लिए मर्ज मॉड्यूल जोड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नाम जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस मॉड्यूल में नाबालिग को गोद लेने पर वैध संरक्षकता में नाबालिग का स्थानांतरण पूरे परिवार का मर्ज और विधवा को माता-पिता या ससुराल के परिवार में स्थानांतरित करने की सुविधा है।

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    हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अब मर्ज मॉड्यूल से होंगे आसान बदलाव।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न श्रेणी के लोगों को परिवार पहचान पत्र में बदलाव करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में मर्ज मॉड्यूल जोड़ा गया है, जिसका इस्तेमाल कर एक परिवार पहचान पत्र से दूसरे परिवार पहचान पत्र में पूरे परिवार अथवा कुछ सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

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    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र में नाम जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। मर्ज मॉड्यूल के अंतर्गत चार प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। अगर कोई परिवार किसी नाबालिग को गोद लेता है तो उस स्थिति में उसके मूल परिवार से गोद लेने वाले परिवार के परिवार पहचान पत्र में नाम स्थानांतरित किया जा सकेगा।

    इसके लिए कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने के दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे और केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कार्डिनेटर डा. सतीश खोला के अनुसार नाबालिग को वैध संरक्षकता के अंतर्गत संरक्षक के परिवार में स्थानांतरित करने की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत, केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण परिवार पहचान पत्र में किया जा सकेगा।

    पूरे परिवार का मर्ज करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने प्रदान की है। इसके तहत एक पूरे परिवार को दूसरे परिवार में सम्मिलित किया जा सकेगा। स्रोत परिवार (सोर्स पीपीएन) के सभी सदस्य एक साथ गंतव्य परिवार (डेस्टीनेशन पीपीएन) में सम्मिलित हो सकेंगे, जबकि उन्हें आंशिक स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी। किसी भी विधवा को अपने माता-पिता के परिवार और ससुराल के परिवार के बीच स्थानांतरित करने की सुविधा भी परिवार पहचान पत्र में प्रदान कर दी गई है।

    इस सुविधा के अंतर्गत केवल विधवा महिलाओं का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यदि विधवा के साथ बच्चे हैं, तो वे भी स्थानांतरित किए जाएंगे। डॉ. सतीश खोलना ने कहा कि लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम परिवार पहचान पत्र केंद्र या सक्षम प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

    लोगों को स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। खोला ने दावा किया कि इन सुविधाओं से सैकड़ों परिवारों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।