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    Haryana News: महिलाओं की बल्ले-बल्ले, ब्यूटी पार्लर समेत इन कामों के लिए अब ले सकेंगी 5 लाख तक का लोन; नहीं देना होगा ब्याज

    Updated: Sat, 30 Nov 2024 05:17 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। अब महिलाएं बुटीक ब्यूटी पार्लर फूड स्टॉल ऑटोरिक्शा ई-रिक्शा टैक्सी टेलरिंग फोटोकॉपी की दुकान और पापड़ बनाने का काम शुरू करने के लिए ऋण ले सकती हैं। ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा क्योंकि तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार देगी।

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    नायब सरकार ने ऋण लेने की सीमा दो लाख रुपये बढ़ाई।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाएं अब बुटीक, ब्यूूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान और पापड़ बनाने का काम शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगी। प्रदेश सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण लेने की सीमा दो लाख रुपये बढ़ा दी है।

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    महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष बात यह कि महिला उद्यमियों को ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा क्योंकि तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार देगी।

    पहले तीन लाख तक मिलता था लोन

    महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संचालित मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत अभी तक बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जा रहा था। हरियाणा की स्थाई निवासी और अधिकतम पांच लाख रुपये तक सालाना आय वाली महिलाएं स्वरोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगी।

    आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए

    योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।

    योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमी के पास राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के दो फोटो, रिहायशी प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाणपत्र इत्यादि जरूरी है।

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