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    हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, काम में ढिलाई बरतने वालों को जबरन किया जाएगा रिटायर

    हरियाणा सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र के ढीले-ढाले कामकाज वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में समीक्षा के लिए सभी विभागों में कमेटियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा बोर्ड और निगमों में भी ऐसे मामलों के लिए समीक्षा कमेटी बनाई जाएगी। एक अपीलेट कमेटी का गठन किया जाएगा जहां जबरन सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे।

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Tue, 24 Dec 2024 12:34 PM (IST)
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    हरियाणा में काम में ढीले कर्मियों को सरकार जबरन रिटायर करेगी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 50 साल से अधिक उम्र के ढीले-ढाले कामकाज वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त दी जाएगी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में समीक्षा के लिए सभी विभागों में अब कमेटियां बनाई जाएंगी।

    इसके अलावा बोर्ड और निगमों में भी ऐसे मामलों के लिए समीक्षा कमेटी बनाई जाएगी। एक अपीलेट कमेटी का गठन किया जाएगा, जहां जबरन सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे।

    जबरन सेवानिवृत्ति के लिए 2019 में पॉलिसी में हुआ था संशोधन

    मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने हाल ही में आयोजित अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिया कि 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में पहले इनकी समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई जानी चाहिए।

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    कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के मामलों का निपटारा भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रदेश में एक लिटिगेशन पॉलिसी बनाई जा रही है, जो जल्द ही तैयार हो जाएगी। इस नीति के बनने से कर्मचारियों से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी। संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति के लिए तत्कालीन मनोहर लाल सरकार ने वर्ष 2019 में पॉलिसी संशोधित की थी।

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    एसीआर में 7 से कम गुड टिप्पणी मिली तो कर दिया जाएगा रिटायर

    इसके अनुसार पिछले दस साल के सेवाकाल में एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) में कम से कम सात बार अच्छा या बहुत अच्छा की टिप्पणी होने पर ही कार्य को संतोषजनक माना जाएगा। इससे कम स्कोर वाले 25 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी व अफसर को रिटायरमेंट दी जाएगी।

    ग्रुप ए और बी कैटेगरी के 50 साल से अधिक उम्र वाले अफसरों और ग्रुप सी में 55 साल की आयु वाले कर्मचारियों के काम-काज की समीक्षा विभागाध्यक्ष करेंगे। 10 साल की समीक्षा में अगर किसी कर्मचारी की एसीआर में सात बार गुड या वेरी गुड से कम टिप्पणी मिली तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसे मामलों को निपटाएगी।

    हरियाणा में आज वैकल्पिक अवकाश

    हरियाणा में 24 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद जयंती के चलते सरकार ने प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। मंगलवार को स्वामी ब्रह्मानंद की 116वीं जयंती है। हालांकि, स्कूलों की कोई छुट्टी नहीं होगी। स्कूल सामान्य दिनों की तरह ही लगेंगे।

    26 दिसंबर को सरकारी स्कूलों में शहीद उधम सिंह जयंती पर स्थानीय अवकाश रहेगा। प्रतिबंधित अवकाश, जिसे वैकल्पिक छुट्टी भी कहा जाता है, एक प्रकार का सवेतन अवकाश होता है। यह अनिवार्य नहीं होता। कर्मचारी अपनी धार्मिक या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर इस दिन छुट्टी ले सकते हैं।

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