Haryana: हाईकोर्ट ने वाहन हादसों की स्थिति पर मुआवजे को लेकर मांगा जवाब, सभी पक्षों ने जवाब देने के लिए मांगा समय
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab haryana High Court) ने वाहन हादसों की स्थिति में मुआवजे के भुगतान में देरी न हो और मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी रूप से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सभी पक्षों ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। दावों के भुगतान की अवधि घटाने को लेकर हाईकोर्ट ने सुझाव मांगे हैं।

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। वाहन हादसों की स्थिति में मुआवजे के भुगतान में देरी न हो और मोटर वाहन अधिनियम के प्रविधानों को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए सभी बीमा कंपनियों, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर सभी पक्षों ने जवाब दायर करने के लिए कुछ समय देने की मांग की। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को 14 दिसंबर तक जवाब देने का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
दावों के भुगतान की अवधि घटाने को लेकर हाई कोर्ट ने मांगे सुझाव
निखिल बनाम शिव राज नामक एक मामले में मोटर वाहन हादसे के मुआवजे को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में याचिका लंबित रहते पीड़ित पक्ष को राहत मिले और बीमा कंपनियों की भी राह आसान हो, इसका विकल्प निकालना जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस याचिका का दायरा बढ़ाते हुए सभी मोटर वाहन बीमा कंपनियों को याचिका में प्रतिवादी बना लिया। साथ ही हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ तीनों को याचिका में शामिल कर लिया।
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सभी पक्षों ने जवाब देने के लिए मांगा समय
बीमा कंपनियों की ओर से कुछ कंपनियों की ओर से याचिका पर जवाब दिया जा चुका है और बाकी कंपनियां अगली सुनवाई तक जवाब दे देंगी। सभी का जवाब आने के बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए हाई कोर्ट सुनवाई को आगे बढ़ाएगा।

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