Haryana News: हाई कोर्ट के कड़े रुख पर PWD सचिव ने दिखाई तेजी, बोले- 30 दिन में हो जाएगा स्टेडियम निविदा का काम पूरा
कुरुक्षेत्र में 2009 में मंजूर स्टेडियम आज तक नहीं तैयार हो पाया है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले एक साल में कोई कदम न उठाने पर कोर्ट ने खेल विभाग और पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को जवाब तलब किया है। ठोल गांव में स्टेडियम बनाने के लिए 2009 में प्रस्ताव हुआ था और पंचायत ने 4.5 एकड़ भूमि भी इसके लिए मंजूर की थी।

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र की ठोल ग्राम पंचायत के 2009 में प्रस्ताव पास करने और गत वर्ष हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद स्टेडियम का निर्माण ना होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने खेल विभाग व पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को कोर्ट में तलब के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने पेश होकर हाई कोर्ट में आश्वासन दिया कि आज से 30 दिन के भीतर स्टेडियम के निर्माण के लिए निविदा का काम पूरा कर लिया जाएगा।
मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक स्थगित
करनाल में एशिया खेल के पद विजेताओं के सम्मान समारोह के कारण खेल विभाग के प्रधान सचिव पेश नहीं हो पाए, हालांकि उनकी तरफ से जवाब दायर कर कहा गया कि उन्होंने पिछले साल इस के लिए फंड जारी कर दिया था और अब मामला पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। हाई कोर्ट ने स्टेडियम के निर्माण में देरी पर सवाल उठाते हुए मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।
नए सिरे से एस्टीमेट बनाने को कहा
अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कुरुक्षेत्र निवासी कुलबीर सिंह ने हाई कोर्ट को बताया था कि ठोल गांव में स्टेडियम बनाने के लिए 2009 में प्रस्ताव हुआ था और पंचायत ने 4.5 एकड़ भूमि भी इसके लिए मंजूर की थी। इसके बाद इससे जुड़ी राशि मंजूरी के लिए संबंधित विभाग को भेजी गई। इसके बाद देरी के चलते लागत बढ़ गई और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पंचायती राज ने इसे रद्द कर दिया और नए सिरे से एस्टीमेट बनाने को कहा।
स्टेडियम निर्माण का आदेश अब तक पारित नहीं
मामला लटकता रहा तो याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। हाईकोर्ट ने गत वर्ष मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं की मांग पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।अब याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक स्टेडियम के निर्माण का औपचारिक आदेश पारित नहींं किया गया।
खेल विभाग और PWD के प्रधान सचिव को जवाब के दिए आदेश
हरियाणा सरकार ने बताया कि गत वर्ष नवंबर मेंं राज्यपाल ने चार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिसे पीडब्ल्यूडी से निकालना बाकी है। इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब हाई कोर्ट ने खेल विभाग और पीडब्ल्यूडी दोनों के प्रधान सचिव को जवाब के साथ हाजिर होने का आदेश दिया था।
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