रेयान स्कूल के मालिक सहित तीन को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान स्कूल के मालिक और उनके माता-पिता काे बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक रोक लगी दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। गुरुगाम के रेयान स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन, उसकी माता ग्रेस पिंटो को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सीबीआइ ने इस मामले में जवाब देने के लिए दो दिन का समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक इन सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
गुरुग्राम के रेयान स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युमन की हत्या हुई थी। इसमें स्कूल की लापरवाही सामने अाई थी और इसके बाद स्कूल के मालिक और उसके परिजनों की गिरफ्तारी की संभावना है। इसी से बचने के लिए स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन और उसकी माता ग्रेस पिंटो को हाई कोर्ट में अग्रिम जामनत याचिका दायर की है।
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इस पर आज सुनवाई हुई तो सीबीआइ ने याचिका पर जवाब देने के लिए दो दिन का समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक तीनों की गिरफ्तार पर रोक लगा दी। जस्टिस सुरिंदर गुप्ता ने वीरवार को इन तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं। वीरवार को दोपहर बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होते ही सीबीआइ ने मामले में अपना जवाब देने के लिए हाई कोर्ट से दो दिनों का समय दिए जाने की मांग की।
हाई कोर्ट ने सीबीआइ की मांग को मानते हुए उन्हें जवाब के लिए समय दे दिया लेकिन साथ ही इन तीनों की गिरफ़्तारी पर रोक के आदेश भी जारी कर दिया। इस पर सीबीआइ ने विरोध दर्ज कराया। रेयान स्कूल के मालिकों का कहना है की, वे इस मामले की जांच में सीबीआइ को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है। ये आरोप मीडिया और राज्य सरकार के दबाव में लगाए गए हैं।
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