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    हरियाणा में SGPC के चुनाव का एलान, 19 जनवरी को होगा मतदान, 20 दिसंबर से नामांकन शुरू

    Haryana SGPC Election 2024 हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एचएसजीपीसी) के चुनाव 19 जनवरी को होंगे। 40 वार्डों के लिए नामांकन 20 से 28 दिसंबर तक। न्यूनतम 25 साल तक के अमृतधारी सिख ही चुनाव लड़ पाएंगे। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा। गुरुद्वारा चुनाव के आयुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एचएस भल्ला ने मंगलवार को एचएसजीपीसी चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया।

    By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma Updated: Tue, 10 Dec 2024 06:51 PM (IST)
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    हरियाणा एसजीपीसी का चुनाव 19 जनवरी को होंगे (प्रतीकात्मक चित्र)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एचएसजीपीसी) के चुनाव 19 जनवरी को होंगे। कुल 40 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव में किस्मत आजमाने के इच्छुक उम्मीदवार 20 से 28 दिसंबर तक नामांकन कर सकेंगे। न्यूनतम 25 साल तक के अमृतधारी सिख ही चुनाव लड़ पाएंगे। मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराया जाएगा।

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    गुरुद्वारा चुनाव के आयुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एचएस भल्ला ने मंगलवार को एचएसजीपीसी चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया। वर्ष 2014 से समिति का संचालन सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है।

    चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न के लिए गुरुद्वारा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीक चिह्नों में से तीन को वरीयता क्रम में भरना होगा। संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल अमृतधारी सिख ही चुनाव लड़ सकेंगे।

    कौन लड़ सकेगा चुनाव

    गुरुद्वारे का वेतनभोगी सेवक, अपनी दाढ़ी या केश को काटने या साफ करने वाले, शराब या नशीले पदार्थों तथा तथा हलाल मांस का सेवन करने वाले, मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया घोषित और नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गुरुमुखी लिपि पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Haryana Civic Elections: नायब सरकार का हाईकोर्ट में दावा, 4 जनवरी से पहले होगी चुनाव की घोषणा; एक महीने में संपन्न

    नामांकन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रस्तावक या प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से भी कराया जा सकता है। अभ्यर्थी को नामांकन की अंतिम तिथि से पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास पांच हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

    उन उम्मीदवारों का शुल्क वापस कर दिया जाएगा, जिनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है या जो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं। कुल वैध मतों के छठे भाग से अधिक वोट नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

    मतगणना तभी शुरू की जाएगी जब वार्ड के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पूरा हो जाएगा। चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम को चुनाव पूरा होने के बाद एक महीने के लिए ट्रेजरी में रखा जाएगा।

    यदि किसी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ कोई चुनाव याचिका/कोर्ट केस लंबित है, तो उक्त वार्ड की ईवीएम को गुरुद्वारा चुनाव कार्यालय की मंजूरी के बाद ही ट्रेजरी से जारी किया जाएगा।

    वार्ड संख्या 23-कैथल, 24-जींद, 29-हिसार, 39-गुरुग्राम और 40-फरीदाबाद के लिए ईवीएम संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की जाएंगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) या तहसीलदार के पद से नीचे नहीं होने चाहिए। वार्ड में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधित उपायुक्त द्वारा की जाएगी।

    यह रहेगा शेड्यूल

    • अधिसूचना जारी -18 दिसंबर
    • नामांकन - 20 से 28 दिसंबर
    • नामांकन की जांच - 30 दिसंबर
    • उपायुक्त के समक्ष रिटर्निंग अधिकारी के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन - 31 दिसंबर
    • पुनरीक्षण आवेदन पर उपायुक्त द्वारा निर्णय - एक जनवरी
    • वैध नामांकन पत्रों की सूची - एक जनवरी
    • नामांकन वापस ले सकेंगे - दो जनवरी को अपराह्न तीन बजे तक
    • चुनाव चिह्न दिए जाएंगे - दो जनवरी को अपराह्न तीन बजे के बाद
    • मतदान केंद्रों की सूची लगाई जाएगी - दो जनवरी
    • मतदान - 19 जनवरी को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक
    • मतगणना - सभी मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद

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