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    Haryana Private School: हरियाणा में प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ आसान, 15 दिन में मिलेगी अनुमति

    Updated: Tue, 15 Jul 2025 05:16 PM (IST)

    हरियाणा में निजी स्कूल खोलना अब आसान होगा सरकार ने अनुमति और मान्यता की समय सीमा कम कर दी है। अब 15 दिन में अनुमति और 45 दिन में मान्यता मिल जाएगी। महिला शिक्षकों को हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा जिससे उन्हें राहत मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है।

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    प्रस्तुति के लिए प्रयोग की गई तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा तक निजी स्कूल खोलने के लिए 15 दिन में अनुमति मिल जाएगी। साथ ही आवेदन करने के 45 दिन में स्कूल को मान्यता मिल जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली अथवा अन्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र 30 दिन में जारी कर दिया जाएगा।

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    माध्यमिक शिक्षा विभाग की तीनों सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए हैं।

    माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की निजी विद्यालय शाखा के शाखा अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे, जबकि संयुक्त-अपर निदेशक प्रशासन प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।

    अनुबंधित महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश

    सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सीएल) मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी प्रधानाचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

    अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, परंतु यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। यह आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।

    प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का आदेश जारी किया जा चुका है।

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