हरियाणा में पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का बढ़ा वेतन, मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना
हरियाणा सरकार ने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया है जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। महिला कर्मचारियों को अब प्रति वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे जबकि पुरुष कर्मचारियों के लिए भी अवकाश नियमों में बदलाव किया गया है। मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आवास और भत्ते संबंधी सुविधाएं मिलेंगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी। संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन स्लैब बनाए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रति घंटा वेतन के हिसाब से यह 96 रुपये होगा। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संशोधित वेतन दरों की अधिसूचना जारी की है। यदि निगम द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया गया है तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये, जबकि प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है।
अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपये वेतन मिलेगा। सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करते हुए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।
संशोधित नियम के तहत यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर ड्यूटी करते हैं, तो वे एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी।
यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी।
इसके अलावा, यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रतिपूरक अवकाश एक छुट्टी है जो ओवरटाइम के घंटों या छुट्टियों पर काम करने के मुआवजे के रूप में दी जाती है।
यह एक सवैतनिक अवकाश है, जिसका अर्थ है कि प्रतिपूरक अवकाश कर्मचारियों को अपने नियमित वेतन को खोए बिना काम से समय निकालने की अनुमति देता है। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है।
नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल मिलेंगे 25 अवकाश
अधिसूचना के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष में 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 जबकि पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3 जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
पुरुष कर्मचारियों को इस तरह से मिलेगी अवकाश की सुविधा
इसके अलावा, 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 वर्ष से अधिक परंतु 20 वर्ष से कम की सेवा पर 15 दिन तथा 20 साल की सेवा के बाद 20 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी जिस वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करता है, वह उस कलैंडर वर्ष से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।
यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कर्मचारी का परिवार या तो दो साल के लिए किराया भत्ता ले सकेगा या सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर दो साल के लिए सरकारी आवास रख सकेगा।
कर्मचारियों का अनुबंध एक माह के लिए बढ़ाया
हरियाणा सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा स्वेच्छा से सरकारी आवास दो साल से पहले सुपुर्द कर दिया जाता है तो शेष अवधि के किराया भत्ता नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पालिसी भाग-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि एक माह के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।