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    Haryana Panchayat Election: पंचायत चुनाव के नामांकन में पुलिस सत्यापन व निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं

    By Jagran NewsEdited By: Kamlesh Bhatt
    Updated: Sun, 16 Oct 2022 06:56 PM (IST)

    Haryana Panchayat Election हरियाणा पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नामांतन में पुलिस सत्यापन व निवासी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत ...और पढ़ें

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    हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह। फोटो- डीपीआर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नामांकन में पुलिस सत्यापन व निवासी प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।

    आयोग ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। उम्मीदवार को खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है।

    धनपत सिंह ने कहा कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिशाइल सर्टिफिकेट) देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीवादर चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है।

    धनपत सिंह ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अपील की कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिदायतों पर ही विश्वास करें, अन्य अफवाहों पर ध्यान न दें। धनपत सिंह ने बताया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा। उस व्यक्ति पर यदि कोई देनदारी नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है।

    धनपत सिंह ने कहा कि यह संशय बना हुआ था कि यदि परिवार के किसी सदस्य पर सहकारी बैंक, बिजली विभाग, कृषि लोन की देनदारी है तो उस परिवार का अन्य सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। आयोग ने इस संबंध में अब स्थिति को साफ कर दिया है।