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    Haryana Nikay Chunav: अब कैंडिडेट की तरह गिना जाएगा NOTA, इससे हारने वाले दोबारा नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

    हरियाणा निकाय चुनाव में नोटा को कल्पित चुनाव प्रत्याशी का दर्जा दिया गया है। अगर नोटा को सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं तो दोबारा चुनाव होगा। दोबारा चुनाव में नोटा से हारने वाला कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके अलावा नोटा के पक्ष में पड़े वोटों को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अगर चुनाव में नोटा और प्रत्याशी को बराबर वोट मिलते हैं तो प्रत्याशी ही विजेता होगा।

    By Suprabha Saxena Edited By: Suprabha Saxena Updated: Sun, 23 Feb 2025 11:16 AM (IST)
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    नोटा को चुनावों में कैंडीडेट की तरह गिना जाएगा

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चुनाव आयोग ने नोटा (उपरोक्त में कोई नहीं) को कल्पित चुनाव प्रत्याशी का दर्जा दिया हुआ है। निकाय चुनाव में अगर नोटा को सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव कराने का प्रावधान है।

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    दोबारा चुनाव की स्थिति में नोटा से हारने वाला कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। 22 नवंबर 2018 से राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में न केवल नोटा का विकल्प दिया हुआ है बल्कि उसे कल्पित चुनावी प्रत्याशी भी माना है।

    बराबर वोट मिलने की स्थिति में प्रत्याशी को माना जाएगा विजेता

    नोटा के पक्ष में पड़े वोटों को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने यह व्यवस्था शुरू की थी। महाराष्ट्र, दिल्ली और पुडुचेरी में भी यह व्यवस्था लागू है।

    हाई कोर्ट के एडवोकेट और म्यूनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि अगर निकाय चुनाव में नोटा और किसी प्रत्याशी को मिले वोट बराबर होते हैं तो इस स्थिति में प्रत्याशी को ही विजेता माना जाएगा न कि नोटा को।

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    दोबारा से नोटा को अधिक वोट मिलने पर दूसरे नंबर के प्रत्याशी होगा विजेता

    नोटा के पक्ष में डाले गए वोट उस चुनावी क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को मिले व्यक्तिगत वोटों से अधिक हैं तो उस परिस्थिति में किसी भी प्रत्याशी को उस वार्ड से निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा।

    ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा उस चुनावी क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाया जाएगा जिसमें पिछले प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा।

    यानी कि दोबारा करवाए जाने वाले चुनाव में सभी प्रत्याशी नए ही होंगे। अगर दोबारा चुनाव की मतगणना में भी नोटा के पक्ष में सर्वाधिक वोट पड़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में तीसरी बार चुनाव नहीं कराया जाएगा।

    उस स्थिति में नोटा के बाद सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले दूसरे नंबर के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा।

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    उल्लेखनीय है कि हरियाणा में जल्द ही निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। चुनाव-उपचुनाव में मेयर पद के लिए अब 39 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए 184 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पार्षद पद के लिए 2335 प्रत्याशी हैं।