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Haryana News: अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक लोन, जानिए आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने BPL परिवारों से आवेदन मांगे हैं। हरियाणा सरकार (Haryana Government) सालाना 80 हजार से कम आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण देगी। इसके लिए बीपीएस परिवार निगम की वेबसाइट पर जाकर ऋण आवेदन के लिए आवेदन कर जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

By Sudhir TanwarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Sat, 21 Oct 2023 06:04 PM (IST)
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अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक लोन।
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