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हरियाणा में भर्ती के नियमों में बदलाव, टीजीटी शिक्षक बन सकेंगे पीजीटी

हरियाणा सरकार ने विभिन्‍न पदों पर भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही अब ने दो साल अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव रखने वाले टीजीटी शिक्षक पीजीटी में प्रमोट हो सकेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 28 Feb 2018 05:05 PM (IST)Updated: Sat, 03 Mar 2018 09:12 AM (IST)
हरियाणा में भर्ती के नियमों में बदलाव, टीजीटी शिक्षक बन सकेंगे पीजीटी
हरियाणा में भर्ती के नियमों में बदलाव, टीजीटी शिक्षक बन सकेंगे पीजीटी

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्‍य में विभिन्‍न पदों पर भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने दो साल अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव रखने वाले टीजीटी शिक्षकों को प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। अब ये शिक्षक पीजीटी के लिए पदोन्नति के पात्र होंगे। इसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा। इसके अलावाए कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवारों को वेटेज देने का फैसला किया गया है।

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कैबिनेट की बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम 2012 में बदलाव किया गया है। इसके तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 फीसद अंकों के साथ राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन में एमए व बीएड भी पीजीटी के लिए पात्र होंगे। पीजीटी के पद पर सीधी भर्ती के मामले में पात्रता कम से कम 50 फीसद अंकों के साथ एमएससी फिजिक्स/एप्लाइड फिजिक्स/न्यूक्लियर फिजिक्स/इलेक्ट्रानिक्स साइंस/इलेक्ट्रोनिक्स और बीएड होगी। सीधी भर्ती के मामले में 'अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड' को भी परिभाषित किया गया है।

फिर से बनेगी कृषि उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति

हरियाणा सरकार ने कृषि उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 को अंतिम रूप देने के लिए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और उद्योग एवं वाणिच्य मंत्री विपुल गोयल के नेतृत्व में हाई पावर्ड मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस नीति पर मुहर लगनी थी, लेकिन सरकार ने अब इसमें कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है।

लिखित परीक्षा के बाद ही भर्तियों के लिए साक्षात्‍कार

इसके साथ ही कैबिनेट ने फैसला किया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा। जिन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी, सिर्फ उन्हीं के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। जिन पदों पर अभी लिखित परीक्षा होनी बाकी है, उनके लिए नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। नए सिस्टम में साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। बैठक में ग्रुप डी की भर्तियों में बदलाव के मसौदे को मंजूरी दी गई।

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वर्तमान में इन पदों पर चयन और नियुक्ति संबंधित विभागों के अलग-अलग सेवा नियमों द्वारा होती है। अब स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर-सह-चौकीदर को छोड़कर ग्रुप डी के सभी पदों पर हिंदी या संस्कृत के साथ दसवीं करना अनिवार्य रहेगा। स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर-सह-चौकीदार के मामले मेें शैक्षिक योग्यता केवल पढ़ने और लिखने का ज्ञान की होगी।

सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास दो साल का अनुभव जरूरी है। लिखित परीक्षा 90 अंक की होगी और सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए 10 अंक अलग से होंगे। आवेदक के पिता, माता, पति या पत्नी, भाई, बहन, बेटे और बेटी में से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होने पर पांच अंक दिए जाएंगे। अन्य कैटेगरी में भी यह नियम लागू होगा। अनुभव के लिए अधिकतम आठ अंक निर्धारित किए गए हैं।

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अधिक पढ़े लिखों को कांस्टेबल-सब इंस्पेक्टर की भर्ती में वेटेज

हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवारों को वेटेज देने का फैसला किया है। इसी तरह कांस्टेबल से सीधे सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में लिए निर्धारित उम्र सीमा में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। कैबिनेट की बैठक के फैसले के अनुसार कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर की भर्ती में अब उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के लिए तीन फीसद कोटा रहेगा।

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हरियाणा पुलिस की यह भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होंगी। इसके लिए कैबिनेट ने पंजाब पुलिस नियम-1934 में बदलाव किया है। कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को ग्रेजुएशन के चार, पोस्ट-ग्रेजुएशन के तीन और एनसीसी के तीन अंक मिलेंगे। इस हिसाब से उसे कुल 10 अंकों की वेटेज मिलेगी।

सीधे सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनसीसी के अतिरिक्त दस अंक तय किए गए हैं, किन इसमें विषय अनिवार्य किए गए हैं। सामान्य बीए या एमए वाले उम्मीदवारों की बजाय फोरेंसिक, कानून और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों को वेटेज दी जाएगी।

गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह पुलिस भर्ती में भी सरकार ने इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। नए भर्ती नियमों के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को 80 अंकों का नॉलेज टेस्ट देना होगा, जिसमें विषयनिष्ठ और बहु विकल्प वाले प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक सही उत्तर में 0.8 अंक मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विशेष परिस्थिति को छोड़कर परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा।

12 मिनट में ढाई किमी दौडऩा होगा

नॉलेज टेस्ट पास करने वालों का शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। पुरुष उम्मीदवार को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। महिला उम्मीदवार के मामले में परीक्षण दूरी एक किलोमीटर और समय छह मिनट होगा। पूर्व सैनिकों को एक किलोमीटर की दौड़ पांच मिनट में पूरी करनी होगी।

परिवार में कोई नौकरी में नहीं तो मिलेंगे पांच अंक

हरियाणा पुलिस भर्ती में कांस्टेबल के मामले में शैक्षिक योग्यता के अधिकतम सात अंक होंगे। यदि आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसे पांच अंक दिए जाएंगे।


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