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हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, बिना परीक्षा के मिलेगी ग्रुप-सी की नौकरी; फिजिकल से भी मिलेगी छूट

Published: Sat, 10 Oct 2026 11:24 PM (IST)

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी (ग्रुप-सी) के पदों पर बिना लिखित परीक्षा के नौकरी देने का निर्णय ...और पढ़ें

हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी। फोटो जागरण

हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी। फोटो जागरण

HighLights

  1. पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी पदों पर सीधी नौकरी।

  2. लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच से मिलेगी छूट।

  3. मुख्यमंत्री नायब सैनी की कैबिनेट का अहम फैसला।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा के बगैर ही तृतीय श्रेणी पदों (ग्रुप-सी) की नौकरी मिल जाएगी। वन्य जीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन और राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल तथा फायर आपरेटर कम ड्राइवर के पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) से भी छूट मिलेगी।

खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड का पद ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में लाने की तैयारी है, ताकि उस पर भी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और भर्ती संबंधी लाभ लागू किए जा सकें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नौसेना से 21 नवंबर को पहले बैच के अग्निवीर वापस लौटे रहे हैं, जिन्हें नई नीति का सबसे ज्यादा लाभ होगा।

कैबिनेट ने दी मंजूरी

हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को राज्य की नीति के तहत निर्दिष्ट सरकारी पदों पर क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट, सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) से छूट और जहां लागू हो, शारीरिक जांच परीक्षा से छूट जैसे लाभ दिए गए हैं। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से संबंधित श्रेणी में कोई कमी पैदा होती है तो उसे उसी श्रेणी की भविष्य की भर्तियों में समायोजित किया जाएगा।

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ग्रुप-सी पदों पर होगी सीधी भर्ती

स्वीकृत संशोधनों के तहत पूर्व-अग्निवीरों को ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सभी प्रकार की परीक्षाओं से छूट दी जाएगी। निर्धारित आरक्षण और अन्य भर्ती प्रविधानों के अधीन विज्ञापित पदों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा।

परीक्षाओं से छूट की यह व्यवस्था नीति के अंतर्गत आने वाले ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती पर लागू होगी। हालांकि नियुक्ति के बाद संबंधित विभागीय सेवा नियमों के अन्य सभी नियम, शर्तें और प्रविधान लागू होंगे।

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