Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा में तीन करोड़ के फ्रॉड केस में आरोपी को नहीं मिली जमानत, डिजिटल अरेस्ट कर की थी ठगी

    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:02 AM (IST)

    पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट कर तीन करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी मुकेश को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध बढ़ रहे ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा में तीन करोड़ के फ्रॉड केस में आरोपी को नहीं मिली जमानत (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर तीन करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में आरोपी को नियमित जमानत देने से पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और हर दिन सुनने में आता है कि आम लोगों को उनकी मेहनत की कमाई का चूना लगाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याचिका दाखिल करते हुए मुकेश ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा पुलिस ने जनवरी 2025 में आइटी एक्ट व अन्य धाराओं में ठगी की एफआइआर दर्ज की थी।

    शिकायतकर्ता के अनुसार उसे एक कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि उससे जुड़े फोन नंबर व खातों का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग में किया गया है। याची से तीन करोड़ रुपये विभिन्न खातों में डालने को कहा गया और साथ ही धमकी दी गई कि यदि इस बारे में परिवार के किसी सदस्य को बताया तो वह भी इस मामले में फंस जाएंगे।

    पीड़िता को रूप से बाहर नहीं जाने दिया

    याची को वाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट किया गया और उसे उसके रूम से बाहर तक नहीं जाने दिया गया। इस मामले में बाद में एफआईआर दर्ज की गई और याची को गिरफ्तार किया गया। याची ने कहा कि इस मामले में उसकी भूमिका केवल इतनी है कि उसने एक बैंक अकाउंट किट का प्रबंध किया था जिसमें शिकायतकर्ता ने बाद में पैसे जमा करवाए थे।

    याची ने हाई कोर्ट से अपील की कि उसे इस मामले में नियमित जमानत दी जाए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और हर दिन सुनने में आता है कि आम लोगों को उनकी मेहनत की कमाई का चूना लगाया जा रहा है। याची के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।