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    वीरता पुरस्कार लाने वाले अग्निवीरों को मिलेगा दो करोड़ तक का कैश अवॉर्ड, हरियाणा सरकार का बड़ा एलान

    Updated: Sat, 28 Jun 2025 01:40 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वीरता पुरस्कार जीतने वाले अग्निवीरों को सेना वायुसेना और नौसेना के जवानों की तरह 2 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा। युद्ध या आतंकी कार्रवाई में शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जो 17 जून से लागू होगा।

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    वीरता पुरस्कार लाने वाले अग्निवीरों को मिलेगा दो करोड़ तक का कैश अवॉर्ड (File Photo)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में अब सेना, वायु सेना और नौसेना के जवानों-अधिकारियों की तर्ज पर वीरता पुरस्कार विजेता अग्निवीरों को भी दो करोड़ रुपये तक का कैश अवॉर्ड दिया जाएगा।

    इसके अलावा युद्ध, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई या ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए अग्निवीरों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग की ओर से वीरता पुरस्कार विजेता अग्निवीरों को कैश अवॉर्ड और युद्ध हताहतों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश इसी साल 17 जून से मान्य होंगे।

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    परमवीर चक्र विजेता को दो करोड़, महावीर चक्र विजेता को एक करोड़ और वीर चक्र विजेता को 50 लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह सेना, नौ सेना और वायु सेना पदक विजेता को 21 लाख और मेंशन-इन- डिस्पैच (वीरता) पदक विजेता को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

    अशोक चक्र के लिए एक करोड़

    शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों की कड़ी में अशोक चक्र के लिए एक करोड़, कीर्ति चक्र के लिए 51 लाख, शौर्य चक्र मिलने पर 31 लाख रुपये दिए जाएंगे। सेना, नौ सेना और वायु सेना पदक विजेता को 10 लाख और मेंशन-इन- डिस्पैच (वीरता) पुरस्कार के लिए साढ़े सात लाख रुपये दिए जाएंगे।

    शांति काल के विशिष्ट/कर्तव्य के प्रति समर्पण पुरस्कार विजेताओं के मामले में सेना, नौ सेना, वायु सेना पदक तथा राष्ट्रीय तटरक्षक मेडल के लिए 1.75 लाख रुपये और तटरक्षक मेडल पर 1.50 लाख रुपये का कैश अवॉर्ड मिलेगा।

    विशेष बात यह कि वीरता पुरस्कार विजेता अग्निवीर को अगर दोबारा कोई पुरस्कार मिलता है तो उसे उसी श्रेणी का कैश अवॉर्ड फिर से दिया जाएगा। हालांकि अगर उस पुरस्कार के लिए किसी अन्य राज्य की ओर से अनुदान जारी किया गया है तो फिर हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कैश अवॉर्ड नहीं देगी। हरियाणा मूल के सभी अग्निवीर कैश अवॉर्ड के पात्र होंगे, चाहे वह किसी भी राज्य में क्यों न रहते हों।

    विवाद से बचने के लिए बलिदानी के आश्रितों का हिस्सा निर्धारित

    मरणोपरांत दिए जाने पुरस्कारों और युद्ध हताहतों के मामलों में आश्रितों के बीच किसी भी विवाद से बचने के लिए कैश अवॉर्ड को परिजनों में निश्चित मात्रा में बांटा जाएगा।

    पति-पत्नी को 35 प्रतिशत राशि मिलेगी, चाहे उसने पुनर्विवाह किया हो या नहीं। 35 प्रतिशत राशि बच्चों को दी जाएगी। 30 प्रतिशत माता-पिता को दो बराबर हिस्सों में मिलेगा, चाहे वे मृतक पर आश्रित हों या नहीं। अविवाहित बलिदानी अग्निवीरों के मामलों में 50 प्रतिशत माता और 50 प्रतिशत राशि पिता को मिलेगा।

    यदि मृतक अग्निवीर के कोई संतान नहीं है तो 50 प्रतिशत विधवा और 25-25 प्रतिशत राशि माता-पिता के खाते में जाएगी। यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो 50 प्रतिशत राशि विधवा और 50 प्रतिशत बच्चों को दी जाएगी। यदि विधवा पति-पत्नी जीवित नहीं है तो 50 प्रतिशत राशि माता-पिता को तथा 50 प्रतिशत बच्चों को दी जाएगी। विधवा पति-पत्नी के जीवित नहीं होने तथा कोई संतान नहीं होने पर पूरी राशि माता-पिता को दी जाएगी।