हरियाणा: कारखाने को 45 तो ठेकेदारों को 26 दिन में मिलेगा लाइसेंस, इस अधिनियम में शामिल हुईं श्रम विभाग की 10 सेवाएं
हरियाणा में श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाएं अब समय पर मिलेंगी क्योंकि सरकार ने इन्हें सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया है। मुख्य सचिव के आदेशानुसार लाइसेंस पंजीकरण 26-45 दिनों में होगा केवाईसी के आधार पर दुकान पंजीकरण 1-15 दिनों में होगा। कर्मकारों के पंजीकरण के लिए 30 और कल्याणकारी योजनाओं के लिए 90 दिन तय किए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाएं अब निर्धारित समय में मिलेंगी। प्रदेश सरकार ने इन सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया है।
मुख्य सचिव डा. अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक श्रम ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा। नया कारखाना लाइसेंस और लाइसेंस का नवीकरण 45 दिन में जारी किया जाएगा।
दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी(उपभोक्ता को जानें) के आधार पर अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। केवाईसी अमान्य है तो पंजीकरण एक दिन में किया जाएगा, जबकि केवाईसी मान्य होने पर इसे 15 दिनों में करना अनिवार्य होगा।
नियोजित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण 30 दिनों में करना होगा। मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा।
सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए 30 दिन और बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को वितरित करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नामित किए गए हैं।
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