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    Chandigarh News: पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती का परीक्षा परिणाम रद्द, हाईकोर्ट ने बताया नियमों के खिलाफ

    By Dayanand Sharma Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Mon, 08 Jan 2024 05:33 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए जारी परिणाम को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि परिणाम को नियमों के खिलाफ माना है। याची ने दायर याचिका में कहा कि सामान्य श्रेणी वाले से अधिक अंक के बावजूद चयनित न करने का आरोप लगाया था।

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    पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती का परीक्षा परिणाम रद्द (फाइल फोटो)।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए हुई विषय ज्ञान परीक्षा के छह अक्टूबर 2023 को जारी परिणाम को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि विषय ज्ञान परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियों की अलग मेरिट सूची बनाई गई है, जो गलत है। नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम के समय ही इस प्रकार श्रेणियों के अनुसार परिणाम जारी किया जा सकता है।

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    स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट को रद्द करने के लिए दायर की याचिका

    महेंद्रगढ़ निवासी प्रमिला ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद्द करने की मांग की थी। याची ने बताया कि उसे पीजीटी गणित के लिए विषय ज्ञान परीक्षा के लिए नहीं चुना गया। सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद विज्ञापनों में शामिल गलत शर्तों के कारण स्क्रीनिंग टेस्ट में उसे चयनित नहीं किया गया। याची ने बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त किए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया, लेकिन सामान्य श्रेणी में जिनके अंक 38.04 थे, उनका चयन कर लिया गया है।

    समानता के अधिकार के उल्लंघन का दिया हवाला

    विज्ञापन के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट के समय श्रेणीवार पदों के चार गुना आवेदकों को अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाना था। इस चयन के दौरान श्रेणी के अनुसार, आवेदकों की मेरिट सूची बनाई गई और इसके चलते याची जिसने सामान्य श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे फिर भी योग्य नहीं माना जा रहा है। ऐसा करना संविधान में दिए समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

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    याची ने कहा कि वह आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवार है और उसने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसको स्क्रीनिंग टेस्ट में आयोग द्वारा चयनित नहीं किया गया। आयोग को उन लोगों की विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करनी थी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य थे।

    नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया करने का दिया आदेश

    हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीजीटी गणित की विषय ज्ञान परीक्षा पर रोक लगा दी थी। अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद्द कर दिया है। साथ ही नए सिरे से नियमों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।

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