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    बिना सर्विस चार्ज और जुर्माने के बढ़ेगा बिजली का लोड

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Mon, 11 Jun 2018 03:06 PM (IST)

    हरियाणा में बिजली उपभोक्‍ता बिना किसी शुल्‍क व जुर्माने के अपने कनेक्‍शन का लोड बढ़वा सकते हैं। यह याेजना 31 जुलाई तक लागू रहेगी।

    बिना सर्विस चार्ज और जुर्माने के बढ़ेगा बिजली का लोड

    जेएनएन, चंडीगढ़। बिजली लोड बढ़वाने के इच्छुक बिजली उपभोक्‍ताआें और किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। लोड बढ़ाने के लिए उनको सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा घरेलू, गैर घरेलू व एलटी इंडस्ट्री के उपभोक्ता भी बगैर किसी जुर्माना राशि के लोड बढ़वा सकेंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरू की है।

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    उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने लांच की स्वैच्छिक घोषणा योजना

    इसके तहत उपभोक्ता स्वेच्छा से अपने कनेक्शन पर अनधिकृत लोड की घोषणा कर बिना जुर्माने के लोड बढ़वा सकते हैं। 31 जुलाई तक यह योजना लागू रहेगी। घरेलू व गैर-घरेलू कनेक्शनों का लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ता बिना किसी शर्त या एफिडेविट दिए सिर्फ घोषणापत्र के साथ नए लोड की दरों के अनुसार शुल्क जमा कराकर आसानी से लोड बढ़वा सकते हैं।

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    20 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं को टेस्ट रिपोर्ट जमा कराने की जरूरत नहीं होगी, जबकि इससे अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए टेस्ट रिपोर्ट जमा कराना जरूरी होगा। यदि मौजूदा लाइनें व ट्रांसफार्मर अतिरिक्त लोड के लिए समर्थ हैं तो एलटी इंडस्ट्री कनेक्शनों का लोड तुरंत प्रभाव से बढ़ा दिया जाएगा, अन्यथा इसके लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त लाइनों व ट्रांसफार्मरों को जोड़ा जाएगा।

    स्वैच्छिक घोषणा योजना के तहत उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से निगम की वेबसाइट पर जाकर लोड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा। हालांकि योजना का लाभ केवल वही उपभोक्ता उठा पाएंगे जो समय पर बिजली बिलों का भुगतान करते हैं और उन पर निगम का कोई बकाया न हो।

    वाट्सएप पर आएगा बिजली बिल

    उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अब बिजली बिल की जानकारी वाट्स-एप पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए मंडलों के अनुसार उपभोक्ताओं के वाट्स-एप ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं। बिजली निगम ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से ग्रुप में नंबर दर्ज कराने के लिए सब डिवीजन का नाम, उपभोक्ता का नाम, खाता संख्या और मोबाइल नंबर मांगें हैं।

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