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    Ambala News: जजों के लिए कुत्ते बने मुसीबत, हाईकोर्ट ने डीसी को दिए जल्द राहत देने के आदेश

    By Dayanand SharmaEdited By: Deepak Saxena
    Updated: Fri, 13 Oct 2023 08:59 PM (IST)

    अंबाला के जजों के लिए आवारा कुत्ते मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। कुत्तों के कारण जजों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डीसी को तत्काल इस पर राहत देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर निकालने की दलील को भी खारिज कर दिया है।

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    जजों के लिए कुत्ते बने मुसीबत, हाईकोर्ट ने डीसी को दिए जल्द राहत देने के आदेश।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अंबाला कोर्ट परिसर और जजों के आवास के पास आवारा कुत्तों के आतंक पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने डीसी को तुरंत इन्हें हटाकर तत्काल राहत देने का आदेश दिए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को लिखे पत्र में अंबाला के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फलित शर्मा ने बताया कि कोर्ट परिसर और जजों के निवास के नजदीक लावारिस कुत्तों का आतंक है। यह कुत्ते कई बार जजों और न्यायालय के कर्मचारियों पर हमला कर चुके हैं।

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    उन्होंने बताया कि इन कुत्तों को हटाने के लिए जजों की ओर से नगर निगम व डीसी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट के आदेशों के बारे में भी अवगत करवाया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेकर पूर्व में लंबित अवमानना याचिका के साथ सुनवाई का निर्णय लिया और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अंबाला के डीसी ने बताया कि कुत्तों की नसबंदी के लिए पिछले महीने ही टेंडर जारी किया गया है।

    हाईकोर्ट ने कहा कि जजों को इससे कोई तत्काल राहत नहीं मिलेगी। कुत्तों का आतंक इतना है कि जज सैर के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने कुत्तों को कोर्ट परिसर के आसपास से हटाकर शहर के बाहर की तरफ किसी कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में छोडने का इंतजाम करने का आदेश दिया है।

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    पंचकूला व मोहाली के डीसी दें जवाब: हाई कोर्ट

    लावारिस कुत्तों के आतंक को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन ने बताया कि इसके लिए बायलाज तैयार किए जा चुके हैं। कुत्तों की आक्रामक प्रजातियों को शहर के रिहायशी इलाकों में प्रतिबंधित किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे सराहते हुए अब पंचकूला व मोहाली के डीसी को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई आरंभ होते ही यूटी प्रशासन की ओर से बताया गया कि कुत्तों को लेकर बायलाज तैयार किए गए हैं और इन्हें नगर निगम की बैठक में पेश किया गया है।

    प्रशासन ने दिए क्रॉस ब्रीड रिहायशी इलाकों में न रखने की अनुमति

    इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आज के समाचार पत्रों के अनुसार, प्रशासन ने अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टैरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटीनो आदि प्रजातियां और इनकी क्रास ब्रीड को रिहायशी इलाकों में रखने की अनुमति ना देने का प्रस्ताव तैयार किया है। हाईकोर्ट ने इस पर अब नागरिकों की ओर से आए सुझावों पर लिए गए निर्णय की जानकारी अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस आदेश की प्रति पंचकूला और मोहाली के डीसी को भेजने का आदेश दिया है और यूटी प्रशासन की तर्ज पर कदम उठाते हुए इसकी जानकारी अगली सुनवाई पर सौंपने को कहा है।

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