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    कोचिंग सेंटर चलाने के लिए किन नियमों का करना होगा पालन? नायब सरकार ने जारी किए आदेश; उल्लंघन करने पर होगा एक्शन

    हरियाणा सरकार ने बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटरों और शिक्षण अकेडमियों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। अब से कोई भी कोचिंग सेंटर या शिक्षण अकेडमी सरकार से मंजूरी लिए बिना छात्रों को नहीं पढ़ा सकेगी। सभी निजी संस्थानों की फीस पर भी सरकार की नजर रहेगी।

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar Updated: Sat, 22 Mar 2025 05:49 PM (IST)
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    हरियाणा में कोचिंग सेंटर चलाने के क्या है नियम, जानिए।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में सरकार से मंजूरी लिए बगैर कोई कोचिंग सेंटर या शिक्षण अकेडमी छात्रों को पढ़ा नहीं सकेगी।

    इतना ही नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सभी निजी संस्थानों की फीस पर भी सरकार की नजर रहेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटरों और अकादमियों को बंद कराया जाएगा।

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    उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी कोचिंग सेंटर को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    कहीं, अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चलता मिला तो न केवल उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा, बल्कि भवन को भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ में अकादमी संचालक और भवन मालिक पर पुलिस में केस भी दर्ज कराया जाएगा।

    सभी निजी कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

    प्रदेश सरकार ने पिछले साल बजट सत्र में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम पारित किया था। इसके बावजूद वर्तमान में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर बगैर मान्यता के चल रहे हैं। नए कानून के अनुसार सभी निजी कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

    छात्रों को बरगलाने के लिए कोचिंग सेंटर झूठे दावे भी नहीं कर सकते। सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिनमें पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और डीसी के अनुमोदन से एक लेखा अधिकारी शामिल हैं।

    साथ ही जिले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों में से दो को ड्रॉ के जरिये सदस्यों के तौर पर कमेटी में शामिल किया गया है। जिला स्तर पर गठित कमेटी मानकों को पूरा करने वाले कोचिंग सेंटरों और अकादमियों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देगी।

    नियम तोड़ने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना

    सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन के साथ कुल विद्यार्थियों की संख्या के अलावा बैच वार विद्यार्थियों का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा भवन में उपलब्ध सुविधाओं सहित सभी प्रकार की जानकारी भी कमेटी को देनी अनिवार्य है।

    नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।

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