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    गीतांजलि मर्डर केस : रवनीत को नियमित जमानत के पक्ष में नहीं सीबीआइ

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    Updated: Mon, 09 Jan 2017 09:39 PM (IST)

    गुरुग्राम के बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस में आरोपी निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग द्वारा लगाई गई जमानत याचिका का सीबीआइ ने विरोध किया है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला : गुरुग्राम के बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस में आरोपी निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग द्वारा लगाई गई जमानत याचिका का सीबीआइ ने विरोध किया है। याचिका पर अपना जबाव दाखिल करते हुए सीबीआइ ने कहा कि आरोपी काफी पावरफुल है। वह मामले में सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए जमानत न दी जाए।

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    4 जनवरी को पंचकूला स्थित केंद्रीय जाच ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत में रवनीत गर्ग ने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर जबाव देने के लिए कहा था। इस मामले में रवनीत गर्ग के पिता व सेवानिवृत सैशन जज कृष्ण गर्ग एवं माता रचना गर्ग भी आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट से पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।

    सीबीआइ ने इस केस में रवनीत गर्ग, केवल कृष्ण गर्ग एवं रचना गर्ग पर सीबीआइ ने दहेज हत्या, क्रूरता एवं अपराधिक षड्यंत्र रचने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। रवनीत गर्ग पर शस्त्र अधिनियम के भी चार्ज लगाए हैं। रवनीत कई दिन से जेल में बंद है। सीबीआइ ने झूठ का पता लगाने और सिविल जज सीनियर डिविजन रवनीत गर्ग की ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कई विसंगतियां होने के चलते रवनीत गर्ग को 8 सितंबर, 2016 को गिरफ्तार किया था। गर्ग और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था।